उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने छात्र-छात्राओं को लेकर एक निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार अब छात्र यूनिफॉर्म पहनकर सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क, मॉल और रेस्टोरेंट में नहीं जा सकेंगे। इसको लेकर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों केा पत्र लिखा है।
UP News: उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने छात्र-छात्राओं को लेकर एक निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार अब छात्र यूनिफॉर्म पहनकर सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क, मॉल और रेस्टोरेंट में नहीं जा सकेंगे। इसको लेकर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों केा पत्र लिखा है।
इसमें पार्क, मॉल, रेस्तरां आदि में छात्रों के स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर जाने पर रोक लगाने को सुनिश्चित करने को कहा है। दरअसल, आयोग की तरफ से ये फैसला इसलिए लिया गया है कि कोई अप्रिय घटना न हो। दरअसल, छात्र-छात्राएं स्कूल में पढ़ाई छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इस दौरान कोई घटना होती है तो बड़ा सवाल उठता है।
इसको देखते हुए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से ये कदम उठाया गया है। इसके साथ ही आयोग की सदस्य डॉक्टर शुचिता चतुर्वेदी ने सभी जिलाधिकारियों को इसका पालन कराने के निर्देश दिए हैं। इनकी तरफ से जारी किए गए पत्र में लिखा गया है कि, विद्यालय समय में कई बार छात्र छात्राएं विद्यालय न जाकर पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट जैसी जगह चले जाते हैं। ऐसे में अप्रिय घटना होने की भी संभावना बन जाती है।