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UP News: नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर लगी रोक जारी, राज्य सरकार ने एक दिन का और मांगा समय

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना पर सोमवार को लगाई गई रोक बुधवार यानी 14 दिसंबर तक तक जारी रखने का आदेश दिया है। नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाते हुए दाखिल जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश दिया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना पर सोमवार को लगाई गई रोक बुधवार यानी 14 दिसंबर तक तक जारी रखने का आदेश दिया है। नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाते हुए दाखिल जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश दिया है।

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मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब देने के लिए एक दिन का और समय देने की मांग की गई थी जिसे न्यायालय ने मंजूर कर लिया।

इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) को राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने पर आज यानी मंगलवार तक अंतरिम रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार पर नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है।

 

 

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