HBE Ads
  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. COVID-19: मुफ्त में होगा महिंद्रा डीलर के कर्मचारियों का टीकाकरण

COVID-19: मुफ्त में होगा महिंद्रा डीलर के कर्मचारियों का टीकाकरण

महिंद्रा सभी डीलर मैनपावर के COVID-19 टीकाकरण खर्च को उठाएगा जो की अधिकतम 1500 रूपये प्रति व्यक्ति, दोनों खुराक के लिए होगा । इसका लाभ लेने का मौका 31 मार्च 2022 तक रहेगा

By प्रीति कुमारी 
Updated Date

उपयोगिता निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा ने देश भर में अपने डीलरशिप पर कार्यरत जनशक्ति के COVID-19 टीकाकरण खर्चों को कवर करने का निर्णय लिया है। कंपनी ने 13 मई, 2021 को एक पत्र में अपने डीलर भागीदारों को यह बताया। भारतीय वाहन निर्माता डीलर कर्मचारियों को मोनेटरी सहायता और बीमा प्रदान करके चैनल भागीदारों को समर्थन प्रदान कर रहा है।

पढ़ें :- Citroen C3 Aircross Crash Test : क्रैश टेस्ट में फेल हुई सिट्रोन सी3 एयरक्रॉस , सुरक्षा के लिए मिले इतने अंक

कंपनी के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया “We have to walk the talk if we say that our dealer partners are part of our family. उनके कहने का मतलब ये है के अगर हम उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं तो हम जैसा कहते है उसके करके भी दिखाना पड़ेगा

कंपनी ने अपने डीलरों से कहा, “प्रत्येक कर्मचारी के टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए, संगठन सभी डीलर मैनपावर के टीकाकरण खर्च की प्रति व्यक्ति अधिकतम ₹ 1500 प्रति व्यक्ति, दोनों खुराक के लिए प्रतिपूर्ति करेगा। यह 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगा

पिछले दो महीनों में, कंपनी और डीलरशिप सहयोगी COVID-19 की दूसरी लहर के कारण कठिनाइयों से गुज़रे हैं। इसे स्वीकार करते हुए, ऑटोमेकर ने अपने डीलरशिप पर काम करने वाले लोगों को समर्थन देने की योजना बनाई है। इसके अलावा, कंपनी ने 1 जनवरी, 2021 से डीलरशिप पेरोल पर स्थायी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक पहल की है।

कंपनी अपने डीलर कर्मचारियों को COVID-19 उपचार के लिए एक साल का चिकित्सा बीमा भी प्रदान करेगी, जिसमें ₹ 1 लाख की राशि शामिल होगी। इस राशि में ₹10,000 तक की होम क्वारंटाइन सहायता शामिल होगी और यह अगले एक साल के लिए एकमुश्त खर्च होगा।

पढ़ें :-  TVS Apache RTR 160 4V : भारत में लॉन्च हुई टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 4वी , जानें कीमत

COVID-19 के कारण किसी डीलर कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में, कंपनी मृतक कर्मचारी के परिवार को ₹ 2.5 लाख की राशि का भुगतान करेगी। इसके अतिरिक्त, डीलरशिप द्वारा परिवार को मौद्रिक सहायता के एक हिस्से के रूप में एक समान राशि का योगदान दिया जाएगा। यह 1 फरवरी से 31 अगस्त 2021 तक लागू रहेगा।

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...