ममता सरकार (Mamata Government)ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच (CBI Investigation) के खिलाफ दायर याचिका में एक वाद दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि राज्य द्वारा सीबीआई जांच (CBI Investigation) की सामान्य सहमति वापस लिए जाने के बावजूद एजेंसी वहां जांच कर रही है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मामले में विचार करने की बात कही है।
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल (West Bengal) की ममता बनर्जी सरकार (Mamata Banerjee Government) की ओर से सीबीआई (CBI) द्वारा जांच के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सख्त रवैया अपनाया है। बता दें कि ममता सरकार (Mamata Government)ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच (CBI Investigation) के खिलाफ दायर याचिका में एक वाद दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि राज्य द्वारा सीबीआई जांच (CBI Investigation) की सामान्य सहमति वापस लिए जाने के बावजूद एजेंसी वहां जांच कर रही है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मामले में विचार करने की बात कही है।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि पश्चिम बंगाल (West Bengal) के वाद पर कानून के अनुरूप, गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से आपत्ति को भी खारिज कर दिया।