नई दिल्ली। हाल ही में सड़क और परिवहन मंत्रालय ने कॉक्टैक्टलेस सर्विस के लिए एक ड्राफ्ट जारी किया था। अब इस नियम को मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है और इसे लागू कर दिया गया है। इस सर्विस के लॉन्च होने के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन संबंधी सुविधाओं को ऑनलाइन ही कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल से लेकर डुप्लीकेट लाइसेंस, वाहनों के रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के लिए अब आपको आरटीओ के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सड़क और परिवहन मंत्रालय ने आज से आधार-प्रमाणीकरण आधारित कॉन्टैक्टलेस सेवाओं की शुरुआत की है। इसके तहत आप घर बैठे ऑनलाइन ही आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। जानकारी के अनुसार वाहन मालिकों और ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स अब 16 तरह के ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं और इसके लिए आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी।
इस सर्विसेज में लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल, ड्राइविंग लाइसेंस के धारक के एड्रेस में बदलाव, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, व्हीकल के ओनरशिप के ट्रांसफर आवेदन, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रांसफर नोटिस जैसी सुविधाएं शामिल हैं।