कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सूरत की अदालत ने मानहानि केस में गुरुवार को दो साल की सजा सुनाई है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सजा के बाद जोरदार सियासत हो रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सबके बीच कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रोफाइल फोटो बदल दी है।
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सूरत की अदालत ने मानहानि केस में गुरुवार को दो साल की सजा सुनाई है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सजा के बाद जोरदार सियासत हो रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सबके बीच कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रोफाइल फोटो बदल दी है। साथ ही तमाम कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने भी इसी फोटो को अपने प्रोफाइल पर लगाया है। कांग्रेस ने ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर अपने ऑफिशियल अकाउंट्स में नई प्रोफाइल फोटो लगाई है। यह फोटो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की है, जिस पर लिखा है- ‘डरो मत!’।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को चार साल पुराने एक बयान पर गुरुवार को गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट (Surat Sessions Court of Gujarat) ने दोषी करार दिया है। इसके साथ ही दो साल की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को तुरंत जमानत भी दे दी है, लेकिन दो साल की सजा होने की वजह से उनकी लोकसभा सदस्यता पर संकट (Crisis on Lok Sabha membership) गहरा गया है।
अगर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिलती है तो उन्हें अपनी सदस्यता गवांनी पड़ सकती है। बता दें कि जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। इतना ही नहीं सजा की अवधि पूरी करने के बाद छह वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी होते हैं।
झारखंड हाई कोर्ट में भी चल रहा एक केस
साल 2018 के कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बयान दिया था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। यह बीजेपी में ही पॉसिबल है। उनकी इस टिप्पणी को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) के खिलाफ मानहानि के तौर पर देखा गया। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के इस बयान के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) में शिकायतवाद दर्ज कराई थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था। इस मामले में हफ्ते भर पहले सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दी राहत बरकरार रखी है।