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Ahmedabad Bomb Blast : गुजरात स्पेशल कोर्ट ने 38 लोगों को फांसी व 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई

Ahmedabad Bomb Blast: गुजरात के अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में शुक्रवार को विशेष अदालत 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि इस मामले में 49 लोगों को पहले ही दोषी करार दिया जा चुका था।

By संतोष सिंह 
Updated Date

Ahmedabad Bomb Blast: गुजरात (Gujarat) के अहमदाबाद (Ahmedabad) में 2008 में हुए सीरियल बम धमाकों (Bomb Blast)  के मामले में शुक्रवार को विशेष अदालत 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि इस मामले में 49 लोगों को पहले ही दोषी करार दिया जा चुका था।

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विशेष न्यायाधीश एआर पटेल की अदालत ने 49 अभियुक्तों में से 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इन 38 दोषियों को IPC 302, UAPA के तहत फांसी दी गई। बाकी 11 दोषियों को उम्र कैद हुई है। कुल 7015 पेज का फैसला है।

अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाके में, 70 मिनट के भीतर 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक घायल हो गए थे। अदालत में 13 साल से भी ज्यादा समय तक मामला चलने के बाद, गत सप्ताह 49 लोगों को दोषी ठहराया गया और 28 अन्य को बरी कर दिया गया था। सोमवार को अभियोजन पक्ष ने दलीलें खत्म की थीं और अभियुक्तों को अधिकतम सजा देने का अनुरोध किया था। अदालत ने 77 अभियुक्तों के खिलाफ पिछले साल सितंबर में मुकदमे की कार्यवाही खत्म की थी। विचाराधीन 78 आरोपियों में से एक सरकारी गवाह बन गया था। पुलिस का दावा है कि उक्त आरोपी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हैं। आरोप था कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने 2002 में हुए गोधरा दंगे का प्रतिशोध लेने के लिए बम धमाके की साजिश रची थी।

 

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