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Akhilesh Yadav फंसे बड़े विवाद में, राष्‍ट्रीय महिला आयोग ने यूपी पुलिस से की कार्रवाई की मांग

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की निलंबित सदस्य नुपुर शर्मा (Nupur Sharma) के खिलाफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के ट्वीट को राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने ‘उकसाने वाला' करार दिया है। इसके साथ ही सोमवार को उत्तर प्रदेश पुलिस से अखिलेश यादव के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्‍ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) की निलंबित सदस्य नुपुर शर्मा (Nupur Sharma) के खिलाफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के ट्वीट को राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने ‘उकसाने वाला’ करार दिया है। इसके साथ ही सोमवार को उत्तर प्रदेश पुलिस से अखिलेश यादव के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है।

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बता दें कि नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह कहा था कि शर्मा और उनकी अनियंत्रित जुबान ने पूरे देश को आग में झोंक दिया है’ और उन्हें माफी मांगनी चाहिए।

इसके बाद श्री यादव ने न्यायालय के फैसले की एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया था कि ‘ सिर्फ़ मुख को नहीं शरीर को भी माफी मांगनी चाहिए। देश में अशांति और सौहार्द बिगाड़ने की सज़ा भी मिलनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)  के पुलिस महानिदेशक डीएस चौहान (Director General of Police DS Chauhan)को लिखे एक पत्र में एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि ट्वीट ‘सरासर उकसाने वाला’ है। शर्मा ने कहा कि ‘ राष्ट्रीय महिला आयोग ने पाया कि अखिलेश यादव का एक ट्वीट नुपुर शर्मा के खिलाफ नफरत एवं द्वेष की भावना को तथा दो धार्मिक समूहों के बीच सांप्रदायिक वैमनस्य को भड़काने वाला है, जो बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आपको अखिलेश यादव के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने यादव के बयान को ‘अवांछित’ भी करार दिया, क्योंकि मामला पहले ही न्यायपालिका के समक्ष है।

महिला आयोग की अध्‍यक्ष (President of the Women’s Commission) रेखा शर्मा (Rekha Sharma) ने कहा कि नुपुर शर्मा (Nupur Sharma)  को पहले ही जान से मारने की धमकी मिल रही है । ऐसे में अखिलेश का ट्वीट आम जनता को शर्मा के खिलाफ हमले के लिए उकसाता है।समयबद्ध तरीके से मामले की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मामले में तीन दिन के भीतर कार्रवाई की जानी चाहिए।

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