दुष्कर्म मामले में गांधीनगर की सेशन कोर्ट (Gandhinagar Sessions Court) ने आसाराम (Asaram) को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहलो कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलों में आरोपी आसाराम बापू (Asaram Bapu) को उम्रकैद देने की मांग की थी।
गांधीनगर। दुष्कर्म मामले में गांधीनगर की सेशन कोर्ट (Gandhinagar Sessions Court) ने आसाराम (Asaram) को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहलो कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलों में आरोपी आसाराम बापू (Asaram Bapu) को उम्रकैद देने की मांग की थी। साथ ही कहा कि आरोपी आदतन अपराधी है और उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जाए। बता दें कि आसाराम बापू (Asaram Bapu) फिलहाल जोधपुर जेल (Jodhpur Jail) में बंद है, जहां वह एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है।
2013 के मामले में आसाराम को ठहराया दोषी
गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने साल 2013 में एक महिला से दुष्कर्म के मामले में आसाराम बापू (Asaram Bapu) को दोषी ठहराया। आसाराम बापू (Asaram Bapu) ने साल 2001 से 2006 के बीच महिला शिष्या के अहमदाबाद के मोटेरा स्थित आश्रम में रहने के दौरान कई बार दुष्कर्म किया था।
अभियोजक ने की थी यह मांग
अभियोजक कोदेकर ने कहा कि आसाराम (Asaram) ने जो अपराध किया है, उसमें उम्रकैद या फिर 10 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन हमने मांग की थी कि आसाराम (Asaram) ऐसे ही एक अन्य मामले में जेल में सजा काट रहा है और आदतन अपराधी है। ऐसे में अभियोजक ने आसाराम (Asaram) को सख्त सजा देने और भारी जुर्माना भी लगाने की मांग की थी।
कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई कर ली थी पूरी
गांधीनगर की सेशन कोर्ट (Gandhinagar Sessions Court) ने आसाराम (Asaram) के खिलाफ सोमवार को सुनवाई पूरी कर ली थी और आईपीसी की धारा 376 , 377, 342, 354, 357 और 506 के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने महिला से दुष्कर्म के मामले में छह अन्य आरोपियों, जिनमें आसाराम (Asaram) की पत्नी लक्ष्मीबेन, उनकी बेटी और चार अन्य शिष्यों को बरी कर दिया है।