समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Azam Khan) को सेना पर विवादित बयान देने के मामले में बरी कर दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) ने आजम खान (Azam Khan) को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है। मामला 2017 का है जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजम खान (Azam Khan) ने सेना पर विवादित बयान दिया था।
रामपुर। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Azam Khan) को सेना पर विवादित बयान देने के मामले में बरी कर दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) ने आजम खान (Azam Khan) को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है। मामला 2017 का है जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजम खान (Azam Khan) ने सेना पर विवादित बयान दिया था। इस पर शहर विधायक आकाश सक्सेना (City MLA Akash Saxena) ने आजम के खिलाफ केस किया था। मामली की सुनवाई एमपी एमएमए कोर्ट (MP MLA Court) में हुई थी। अब अदालत ने आजम खान (Azam Khan) को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है।
बता दें कि आजम खान (Azam Khan) पर पहले से ही कई चल रहे हैं। बीते 5 दिसंबर को ही रामपुर कोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट मामले (Fake Passport Case) में आज़म ख़ान के बेटे अब्दुल्ला आज़म को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। इससे पहले भी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और दो-दो पैन कार्ड मामलों में उन्हें 7–7 साल की सजा मिल चुकी है। अदालत के फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने अब्दुला आजम (Abdullah Azam) पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब्दुल्ला को यह तीसरी सजा है।
गौरतलब है कि बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) पर भी कई मामले दर्ज हैं। अब्दुल्ला को दो पैन कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट मामले में भी सात-सात साल की सजा हो चुकी है। फिलहाल अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) अपने पिता के साथ रामपुर जिला कारागार (Rampur District Jail) में बंद है। अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) पर चल रहा यह केस काफी लंबे वक्त से सुर्खियों में बना हुआ था। आजम के बेटे पर आरोप था कि उसने दो अलग-अलग जन्मतिथियों पर दो पासपोर्ट बनवाए थे।