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बाहुबली अतीक अहमद और उसके गैंग का ‘साम्राज्‍य’ रौंद रहा है ‘बाबा का बुलडोजर’, 20 संपत्तियां चिह्नित

यूपी (UP) के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्‍याकांड (Umesh Pal Murder Case) के बाद से माफिया अतीक अहमद (Atique Ahmed)  की उल्‍टी गिनती शुरू हो गई है। शासन-प्रशासन ने अतीक और उसके परिजनों के खिलाफ नकेल कसना शुरू कर दिया है। माफिया अतीक अहमद (Atique Ahmed) के आर्थिक मददगारों की कमर तोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

प्रयागराज। यूपी (UP) के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्‍याकांड (Umesh Pal Murder Case) के बाद से माफिया अतीक अहमद (Atique Ahmed)  की उल्‍टी गिनती शुरू हो गई है। शासन-प्रशासन ने अतीक और उसके परिजनों के खिलाफ नकेल कसना शुरू कर दिया है। माफिया अतीक अहमद (Atique Ahmed) के आर्थिक मददगारों की कमर तोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है।

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जिला प्रशासन ने अब तक अतीक के एक दर्जन करीबियों की 20 संपत्तियां चिह्नित कर ली हैं। इनके दस्तावेज का मिलान कराया जा रहा है। सभी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। इनमें कई ऐसे नाम भी हैं, जिन पर पूर्व में कार्रवाई की जा चुकी है और उन्होंने अवैध तरीके से दोबारा संपत्ति अर्जित कर ली है।

वो गवाहों और समाज के लिए खतरा

वहीं, सरकार और प्रशासन ने अतीक अहमद और उसके परिजनों के खिलाफ नकेल कसना शुरू कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बाहुबली अतीक अहमद (Atique Ahmed) के बेटे अली अहमद (Ali Ahmed) को जमानत पर छोड़ने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘आरोपी खुद माफिया डॉन है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अतीक के बेटे की याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘अगर उसे (अली) जमानत पर रिहा किया जाता है तो वो गवाहों और समाज के लिए खतरा साबित होगा। क्योंकि, अपराध करना इनका फैशन है। इसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।’

‘आरोपी खुद माफिया डॉन’

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हाई कोर्ट ने अतीक के बेटे की याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी खुद माफिया डॉन है। इन पर गन प्वाइंट पर 5 करोड़ रुपए की फिरौती, कीमती जमीन आदि लिखने से मना करने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप हैं। सहयोगी असद द्वारा पिस्तौल से गोली चलाने सहित बसपा विधायक राजू पाल हत्या कांड (Raju Pal murder case) के कथित मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या में भी शामिल होने के आरोप हैं।’

अपराध करना इनका फैशन: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट की बेंच ने अतीक के बेटे की याचिका खारिज करने के दौरान ये भी कहा कि, ‘अगर अली को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह गवाहों और समाज के लिए खतरा साबित होगा। अपराध करना इनका फैशन है। इसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।’

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