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मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत; इन दो मामलों में मिली जमानत

Abbas Ansari got bail from Supreme Court: दिवंगत बाहुबली मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुभासपा विधायक अब्बास को मनी लॉन्ड्रिंग केस के साथ-साथ चित्रकूट जेल में अवैध तरीके से पत्नी से मुलाकात मामले में जमानत (Bail) दे दी है। हालांकि, गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामलों की वजह से अब्बास जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। 

By Abhimanyu 
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Abbas Ansari got bail from Supreme Court: दिवंगत बाहुबली मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुभासपा विधायक अब्बास को मनी लॉन्ड्रिंग केस के साथ-साथ चित्रकूट जेल में अवैध तरीके से पत्नी से मुलाकात मामले में जमानत (Bail) दे दी है। हालांकि, गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामलों की वजह से अब्बास जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे।

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सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को जमानत (Bail) दी है। इस दौरान कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अब्बास को चल रही जांच में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के आदेश को चुनौती देने वाली अब्बास अंसारी की अपील पर जवाब मांगा था, जिसमें अब्बास को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई को अब्बास अंसारी की जमानत याचिका (Bail Petition) को खारिज कर दिया था, जिसमें रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का हवाला दिया गया था। उस समय कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि दो कंपनियों मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन और मेसर्स आगाज के साथ अब्बास अंसारी के धन के लेनदेन के संकेत हैं।

ईडी का दावा है कि अब्बास अंसारी ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन और मेसर्स आगाज का इस्तेमाल किया। ईडी ने पिछले तीन मामलों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून, 2002 के तहत सुभासपा विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यूपी की मऊ सीट से विधायक अब्बास अभी कासगंज जेल में हैं।

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