नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 2016 में दर्ज एक मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने इस मामले में चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। विधायक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के कर्मचारियों से मारपीट करने व सरकारी