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संजीव जीवा हत्याकांड की CBI नहीं करेगी जांच, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Sanjeev Jeeva Murder Case : यूपी की राजधानी लखनऊ की अदालत में बीते सात जून बुधवार को कुख्यात संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की जांच सीबीआई (CBI) से कराने के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका लगाई गई थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिका खारिज कर दी है।

By संतोष सिंह 
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Sanjeev Jeeva Murder Case : यूपी की राजधानी लखनऊ की अदालत में बीते सात जून बुधवार को कुख्यात संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की जांच सीबीआई (CBI) से कराने के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका लगाई गई थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिका खारिज कर दी है।

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जनहित याचिका में मांग की गई थी कि सात जून को जिला कोर्ट परिसर में हुए संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा हत्याकांड (Sanjeev Maheshwari alias Jeeva Murder Case) की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच समिति का गठित करके की जाए या फिर सीबीआई से कराई जाए। इस याचिका को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है। इसके बाद मामले की जांच सीबीआई (CBI)  से कराने की उम्मीदों को धक्का लगा है।

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा हत्याकांड मामले (Sanjeev Maheshwari alias Jeeva Murder Case)  में गठित एसआईटी (SIT) को जांच जल्द पूरा करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय वह न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया है। याचिका में घटना की जांच सीबीआई (CBI)  से अथवा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्ति न्यायमूर्ति से करने की मांग की गई थी।  हालांकि न्यायालय ने कहा कि अभी एसआईटी (SIT)  का गठन हुए छह दिन ही हुए हैं। लिहाजा अभी इस मामले में इस प्रकार का आदेश नहीं पारित किया जा सकता। न्यायालय ने याचिका को निस्तारित करते हुए कहा कि यदि जांच में कोई कमी रहती है तो भविष्य में याची नई याचिका दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है। आगे याची नई याचिका दाखिल कर सकते हैं।

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