'सभी चोरों का सरनेम मोदी (Modi Surname) क्यों होता है?' वाले बयान से जुड़े मानहानि केस (Defamation Case) में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सूरत कोर्ट (Surat Court) ने गुरुवार को दोषी करार दिया है। इस फैसले के 27 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। इसके बाद, उन्हें जमानत दे दी गई। उन्होंने कोर्ट में कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी।
सूरत । ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी (Modi Surname) क्यों होता है?’ वाले बयान से जुड़े मानहानि केस (Defamation Case) में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सूरत कोर्ट (Surat Court) ने गुरुवार को दोषी करार दिया है। इस फैसले के 27 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। इसके बाद, उन्हें जमानत दे दी गई। उन्होंने कोर्ट में कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी।
उन पर पिछले 4 साल से मानहानि का मामला (Defamation Case) चल रहा था। इससे पहले कोर्ट ने 17 मार्च को इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। फैसले के वक्त राहुल कोर्ट में मौजूद थे। इस दौरान गुजरात कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे।
राहुल आईपीसी की धारा 500 में दोषी करार
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। राहुल के वकील ने कोर्ट से कहा- इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसलिए हम किसी प्रकार की दया की याचना नहीं करते हैं।
कोर्ट में क्या क्या हुआ?
राहुल गांधी ने कोर्ट में जज से कहा, मेरा इरादा गलत नहीं था। सजा सुनाए जाने से पहले राहुल के वकील ने जज से अपील की कि उनके बयान से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ऐसे में इस मामले में कम से कम सजा सुनाई जाए। वकील ने बताया, दो साल की सजा सुनाई गई। उन्हें जमानत मिल गई है। वे इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जा सकते हैं।
कोर्ट का सम्मान करते हैं: कांग्रेस
कोर्ट के फैसले के पहले गुजरात में कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा था। राहुल कोर्ट में मौजूद रहेंगे, उन्होंने साफ कर दिया है कि कोर्ट जो भी फैसला दे, हम उसका सम्मान करेंगे। हम अपने नेता का स्वागत करेंगे और अपना समर्थन देंगे। इस तरह के मामलों से कांग्रेस को डराया नहीं जा सकता।
जानें क्या है मामला?
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अपने भाषण में कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी (Modi Surname) क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी तीन बार कोर्ट में पेश हुए थे। आखिरी बार अक्टूबर 2021 की पेश के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था।
यह केस सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) ने दर्ज किया था। पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) का कहना था कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने हमारे समाज को चोर कहा था। चुनावी सभा में हमारे खिलाफ आरोप लगाए गए, जिससे हमारी और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची। इसी के चलते हम इस मामले को कोर्ट में लेकर आए। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हालांकि, राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के वकील ने दलील दी थी कि पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) को इस मामले में पीड़ित पक्ष के रूप में शिकायतकर्ता नहीं होना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के अधिकांश भाषणों में प्रधान मंत्री को निशाना बनाया गया था, न कि पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) को।
राहुल जो बोलते हैं, उससे सभी को नुकसान होता है : रिजिजू
उधर, राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने को लेकर जब केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो बोलते हैं, उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। इससे कांग्रेस को तो नुकसान होता ही है, लेकिन इससे देश को भी नुकसान होता है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के कुछ सांसदों ने उन्हें बताया कि राहुल गांधी का रवैया है, उसने सब कुछ खराब कर दिया। इससे उनकी पार्टी तो डूब ही रही है। बल्कि सभी का नुकसान होता है।