HBE Ads
  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Data Protection Bill : लोकसभा में डाटा प्रोटेक्शन बिल पेश, उल्लंघन पर लगेगा करोड़ों रुपये का जुर्माना

Data Protection Bill : लोकसभा में डाटा प्रोटेक्शन बिल पेश, उल्लंघन पर लगेगा करोड़ों रुपये का जुर्माना

केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union IT Minister Ashwini Vaishnav) ने गुरुवार को लोकसभा में डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 ( Data Protection Bill 2023) पेश किया है। लोकसभा में ध्वनि मत के माध्यम से इस बिल को पेश किया गया है। विपक्षी सांसदों ने प्रस्तावित कानून की शुरुआत पर आपत्ति जताई और इसे संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union IT Minister Ashwini Vaishnav) ने गुरुवार को लोकसभा में डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 ( Data Protection Bill 2023) पेश किया है। लोकसभा में ध्वनि मत के माध्यम से इस बिल को पेश किया गया है। विपक्षी सांसदों ने प्रस्तावित कानून की शुरुआत पर आपत्ति जताई और इसे संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की। बता दें कि इस बिल को पहले ही केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। नए डाटा प्रोटेक्शन बिल ( New Data Protection Bill)  से सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी पर लगाम लग सकेगी।

पढ़ें :- दो करोड़ नौकरियां देंगे, विदेशों से काला धन लाऊंगा लेकिन कुछ नहीं किया...खरगे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

उल्लंघन पर लगेगा 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister of Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav) ने गुरुवार 3 अगस्त को को नई दिल्ली में संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 (DPDP) पेश किया। नए डाटा प्रोटेक्शन बिल ( New Data Protection Bill) से सोशल मीडिया कंपनियों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी और उनकी मनमानी भी कम होगी। नए डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 ( New Data Protection Bill 2023) के अनुसार, यूजर्स के डिजिटल डाटा (Digital Data) का दुरुपयोग करने वाली या उनकी सुरक्षा करने में विफल रहने वाली संस्थाओं को 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाई पर अधिकतम 250 करोड़ रुपये और न्यूनतम 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। नया बिल डाटा ( New Data Protection Bill) को संभालने और संसाधित करने वाली संस्थाओं के दायित्वों के साथ-साथ व्यक्तियों के अधिकारों को भी निर्धारित करता है।

नए बिल के अनुसार, बनाए गए नियम में इस अधिनियम या इसके प्रावधानों के तहत अच्छे विश्वास में किए गए या किए जाने वाले किसी भी काम के लिए केंद्र सरकार, बोर्ड, उसके अध्यक्ष और उसके किसी भी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। विधेयक के तहत, केंद्र सरकार को बोर्ड से लिखित संदर्भ प्राप्त करने पर आम जनता के हित में कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार भी मिलता है।

पढ़ें :- झारखंड के विकास में सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस, JMM और RJD का गठजोड़ : पीएम मोदी

नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा बिल : राजीव चंद्रशेखर

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Minister of State for Electronics and IT Rajeev Chandrasekhar) ने कहा कि संसद द्वारा पारित होने के बाद यह विधेयक सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, इनोवेशन इकोनॉमी को विस्तार करने में मदद करेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा और महामारी और भूकंप आदि जैसी आपात स्थितियों में सरकार की वैध पहुंच की अनुमति देगा।

डाटा प्रोटेक्शन बिल का भी हुआ विरोध 

लोकसभा में पेश किए गए डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 (Data Protection Bill 2023) का टीएमसी सांसद सौगत राय (TMC MP Saugata Roy) , कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी (Congress MP Manish Tiwari) और एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM MP Asaduddin Owaisi) ने विरोध किया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी (Congress MP Adhir Ranjan Chowdhary) ने डाटा प्रोटेक्शन बिल का विरोध करते हुए कहा कि मैं इस बिल का विरोध करता हूं। इस बिल के जरिए सरकार सूचना के अधिकार कानून (Right to Information Act( को रौंदना चाहती है। इसलिए हम इस तरह के उद्देश्य का विरोध करेंगे। इस बिल को चर्चा के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए।

पढ़ें :- ईरान ने इजरायली नेताओं की मोस्ट वांटेड लिस्ट जारी की, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू समेत इन नेताओं को मारने की धमकी
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...