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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने SC में दी नई अर्जी, अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग

आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख  और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक नई याचिका लगाई है। इसमें उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत को सात दिन और बढ़ाने की मांग की है।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख  और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक नई याचिका लगाई है। इसमें उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत को सात दिन और बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि उन्हें पीईटी (PTI) और सीटी स्कैन के अलावा कुछ और परीक्षण कराने हैं। उन्होंने इन सभी जांचों के लिए सात दिन का समय मांगा है।

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आम आदमी पार्टी (AAP) ने बयान जारी करते हुए कहा कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल वजन सात किलो तक घट गया। उनका कीटोन लेवल बहुत ऊंचा है। ये किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में केजरीवाल की तरफ से याचिका दायर कर अंतरिम जमानत को सात दिन बढ़ाने की मांग की गई है।

एक जून तक मिली है अंतरिम जमानत

गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति केस (Delhi Liquor Policy Case) में घिरे केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से इसी महीने की शुरुआत में राहत मिली थी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के विरोध सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आप संयोजक को 1 जून तक अंतरिम जमानत देने का फैसला किया था। केजरीवाल को (अब समाप्त हो चुकी) दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी (ED)  ने गिरफ्तार किया था।

केजरीवाल को अंतरिम जमानत में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उदारवादी दृष्टिकोण उचित है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह समाज के लिए खतरा नहीं है। उन पर गंभीर आरोप जरूर हैं पर वे अभी तक उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। कोर्ट ने केजरीवाल को निर्देश दिया कि वह किसी भी गवाह से बात नहीं करेंगे। आधिकारिक फाइलों तक उनकी पहुंच नहीं होगी। केजरीवाल को एक जमानत राशि के साथ 50,000 रुपये का जमानत बांड भरना होगा।

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