बलात्कार, एसिड अटैक और POCSO केस के पीड़ितों (POCSO Case Victims) को सभी अस्पतालों और नर्सिंग होम में मुफ्त मेडिकल उपचार प्रदान किया जाना चाहिए। यह फैसला मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सुनाया है।
नई दिल्ली। बलात्कार, एसिड अटैक और POCSO केस के पीड़ितों (POCSO Case Victims) को सभी अस्पतालों और नर्सिंग होम में मुफ्त मेडिकल उपचार प्रदान किया जाना चाहिए। यह फैसला मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सुनाया है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह (Justice Pratibha M Singh) और जस्टिस अमित शर्मा (Justice Amit Sharma) की खंडपीठ ने कई निर्देश पारित किए, जिसमें कहा गया कि यौन हिंसा और एसिड हमलों (Acid Attacs) के पीड़ितों को मुफ्त मेडिकल उपचार प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।