दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें हफ्ते में एक बार उनकी पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि सिसोदिया हिरासत में हफ्ते में एक बार पत्नी से मिल सकेंगे।
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें हफ्ते में एक बार उनकी पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि सिसोदिया हिरासत में हफ्ते में एक बार पत्नी से मिल सकेंगे। कोर्ट ने उनकी जमानत की मांग पर ईडी (ED) और सीबीआई (CBI) को नोटिस जारी कर उनसे जवाब भी मांगा है। कोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 मई को करेगा।
मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों (Money Laundering Cases) में एक साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं। वह कई बार जमानत याचिका दाखिल कर चुके हैं, लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज हो गई। इस बार सिसोदिया ने निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तत्काल सुनवाई के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया गया। अदालत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई।
मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने एक अंतरिम आवेदन में अदालत से अनुरोध किया था कि वह निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखे, जिसमें उन्हें अपनी याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान हिरासत में रहते हुए बीमार पत्नी से सप्ताह में एक बार मिलने की अनुमति दी गई थी।
ईडी (ED) के वकील ने कहा कि अगर निचली अदालत का आदेश बरकरार रखा जाता है तो जांच एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद जस्टिस शर्मा ने अनुरोध स्वीकार कर लिया। निचली अदालत ने रद्द हो चुकी 2021-22 की दिल्ली शराब नीति (Delhi Liquor Policy) के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) की तरफ से दर्ज भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों (Money Laundering Cases) में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।