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टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने फेमा (FEMA)के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के संबंध में मीडिया को संवेदनशील जानकारी लीक करने के खिलाफ टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा (TMC Leader Mahua Moitra) की याचिका खारिज कर दी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने फेमा (FEMA)के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के संबंध में मीडिया को संवेदनशील जानकारी लीक करने के खिलाफ टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा (TMC Leader Mahua Moitra) की याचिका खारिज कर दी।

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तृणमूल कांग्रेस की नेता और पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में एक याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने ईडी को मीडिया में खुद से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक करने से रोकने की मांग की थी। कोर्ट ने गुरुवार को मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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