दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 (Delhi Assembly Elections 2025) में असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) की पार्टी AIMIM ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन (Delhi Riots Accused Tahir Hussain) को टिकट दिया है। हुसैन मुस्तफाबाद विधानसभा सीट (Mustafabad Assembly Seat) से उम्मीदवार होंगे।
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 (Delhi Assembly Elections 2025) में असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) की पार्टी AIMIM ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन (Delhi Riots Accused Tahir Hussain) को टिकट दिया है। हुसैन मुस्तफाबाद विधानसभा सीट (Mustafabad Assembly Seat) से उम्मीदवार होंगे। बता दें कि हुसैन अब तक आम आदमी पार्टी में थे।
ओवैसी ने एक्स पर ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) को लेकर ऐलान किया। उन्होंने लिखा कि MCD पार्षद ताहिर हुसैन (MCD councillor Tahir Hussain) AIMIM में शामिल हो गए हैं। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Elections) में वो मुस्तफाबाद विधानसभा सीट (Mustafabad Assembly Seat) से हमारे उम्मीदवार होंगे। उनके परिवार के सदस्यों और समर्थकों ने आज मुझसे मुलाकात की और पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया।
जेल में बंद हैं ताहिर हुसैन
बता दें कि दिल्ली कोर्ट (Delhi Court) ने 2020 के दिल्ली दंगों के एक मामले में इसी साल मई में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि इसमें उनकी भूमिका ‘दूरस्थ प्रकृति की’ थी और वह पहले ही तीन साल से अधिक समय हिरासत में बिता चुके हैं। हालांकि ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) सलाखों के पीछे ही रहेंगे, क्योंकि वह दंगों के अन्य मामलों में भी आरोपी हैं, जिसमें सांप्रदायिक दंगे (Communal Riots) के पीछे बड़ी साजिश और वित्तपोषण से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) का मामला शामिल है।
MCD Councillor Tahir Hussain joined @aimim_national & will be our candidate from Mustafabad Assembly Constituency in the upcoming Delhi Vidhan Sabha elections. His family members & supporters met with me today & joined the party pic.twitter.com/oFnQBlJgOF
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— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) December 10, 2024
दिल्ली में 25 फरवरी 2020 को दंगाई भीड़ ने एक दुकान में तोड़फोड़ कर आग लगा दी थी। इस मामले में खजूरी खास पुलिस स्टेशन (Khajuri Khas Police Station) में ताहिर के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की गई थी। कोर्ट ने कहा कि 25,000 रुपये के निजी मुचलके और जमानती बॉन्ड और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने पर जमानत दी जाए। अदालत ने कहा कि जमानत की अन्य शर्तों में यह भी शामिल है कि वह देश नहीं छोड़ेंगे।
कोर्ट का कहना था कि मामले में आवेदक (Tahir Hussain) की भूमिका कथित तौर पर भड़काने वाले और साजिशकर्ता की है। बेशक वह उस भीड़ का हिस्सा नहीं थे, जिसने दुकान पर हमला किया था। लिहाजा आवेदक की भूमिका, सह-आरोपियों की तुलना में बहुत दूर की प्रकृति की है। कोर्ट ने कहा कि आवेदक की भूमिका और हिरासत में बिताए गए समय (लगभग तीन साल और 11 महीने) को ध्यान में रखते हुए हमारा मानना है कि आवेदक इस मामले में जमानत का हकदार है। ताहिर को सांप्रदायिक दंगों के 5 मामलों में पहले ही राहत मिल चुकी है।