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धर्मेंद्र प्रधान, बोले- NEET-UG 2024 पेपर लीक का अभी तक नहीं मिला कोई सबूत, जांच रिपोर्ट का क्यों नहीं कर रहे हैं इंतजार?

NEET-UG 2024 परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की सुनवाई के दौरान केंद्रीय शिक्षा (HRD) मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने कहा कि मैं छात्रों और उनके अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार और NTA उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। NEET-UG 2024 परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की सुनवाई के दौरान केंद्रीय शिक्षा (HRD) मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने कहा कि मैं छात्रों और उनके अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार और NTA उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि 24 लाख छात्रों ने सफलतापूर्वक NEET परीक्षा दी है। कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। लगभग 1560 छात्रों के लिए कोर्ट द्वारा सुझाए गए मॉडल को अपनाया गया और इसके लिए शिक्षाविदों का एक पैनल बनाया गया है। हम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करेंगे।

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केंद्रीय शिक्षा (HRD) मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan)  ने कहा  कि वे जांच पर समिति की रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? और समिति का नेतृत्व NTA प्रमुख कर रहे हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan)  ने  किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि किसी भी छात्र को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court)  का जो भी आदेश होगा, सरकार उसे मानेगी।

बता दें कि आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई। कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan)  से इस पूरे प्रकरण पर कहा कि जो गड़बड़ी सामने आई है उसे दूर करेंगे और दोषियों को सजा देंगे। किसी छात्र को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। सभी छात्रों को संतुष्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  का आदेश मानेंगे।

आपको बता दें कि मेडिकल स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए पांच मई को आयोजित की गई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) 2024 के मामले में केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को बताया कि जिन 1563 उम्मीदवारों के ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनके स्कोर-कार्ड रद्द करने का निर्णय लिया गया है। उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प भी दिया गया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने बताया कि केवल 1563 उम्मीदवारों के लिए ही दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। 30 जून को घोषित किए जाएंगे।

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