चुनाव आयोग (Election Commission) ने ईवीएम मतपत्र (EVM Ballot Papers) को स्पष्ट और पठनीय बनाने के लिए उसकी डिजाइन और मुद्रण शैली में बदलाव किया है। आयोग ने चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49बी के तहत निर्देशों में संशोधन किया है। इसके तहत अब ईवीएम (EVM) में अब उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिह्न के साथ उनकी रंगीन तस्वीर भी दिखेगी।
नई दिल्ली। चुनाव आयोग (Election Commission) ने ईवीएम मतपत्र (EVM Ballot Papers) को स्पष्ट और पठनीय बनाने के लिए उसकी डिजाइन और मुद्रण शैली में बदलाव किया है। आयोग ने चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49बी के तहत निर्देशों में संशोधन किया है। इसके तहत अब ईवीएम (EVM) में अब उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिह्न के साथ उनकी रंगीन तस्वीर भी दिखेगी। यह नई व्यवस्था बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से लागू होगी।
निर्वाचन प्रक्रिया (Election Process) को बेहतर बनाने के लिए चुनाव आयोग (Election Commission) लगातार नई पहल कर रहा है। पिछले छह महीने में चुनाव आयोग (Election Commission) 28 नए कदम उठा चुका है। इसमें एसआईआर (SIR) के मुद्दे को लेकर विवाद भी हुआ है। अब आयोग ने ईवीएम मतपत्र (EVM Ballot Papers) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। ईवीएम मतपत्र (EVM Ballot Papers) पर अब उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें छपी होंगी। उम्मीदवार का फोटो साफ तौर पर दिख सके इसलिए तस्वीर के तीन-चौथाई हिस्से पर उसका चेहरा दिखेगा।
फाॅन्ट का आकार और कागज की बढ़ेगी गुणवत्ता
उम्मीदवारों और नोटा के क्रमांक भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप में छापे जाएंगे। वहीं फॉन्ट का आकार 30 होगा और बोल्ड लिखा जाएगा। इसके अलावा सभी उम्मीदवारों और नोटा के नाम एक ही फॉन्ट प्रकार और फॉन्ट साइज में होंगे। ताकि यह आसानी से पढ़ने में आए। इसके अलावा ईवीएम मतपत्र (EVM Ballot Papers) 70 जीएसएम कागज पर मुद्रित किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के लिए तय आरजीबी गुलाबी रंग के कागज का इस्तेमाल किया जाएगा। इस कागज की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।