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NCP मामले पर चुनाव आयोग और स्पीकर का फैसला ‘अन्यायपूर्ण’, शरद पवार, बोले-जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के संस्थापक रहे शरद पवार (Sharad Pawar) ने शनिवार को कहा कि चुनाव आयोग (Election Commission) और महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर (Maharashtra Assembly Speaker) का एनसीपी (NCP) मामले पर दिया गया फैसला पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई । राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के संस्थापक रहे शरद पवार (Sharad Pawar) ने शनिवार को कहा कि चुनाव आयोग (Election Commission) और महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर (Maharashtra Assembly Speaker) का एनसीपी (NCP) मामले पर दिया गया फैसला पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। शरद पवार (Sharad Pawar) ने कहा कि वे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) जाएंगे। दरअसल चुनाव आयोग ने बीते दिनों अपने फैसले में अजित पवार गुट (Ajit Pawar Faction) को असली राकांपा (NCP) माना था और पार्टी का चुनाव चिह्न भी अजित पवार गुट (Ajit Pawar Faction) को देने का फैसला दिया था।

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‘पद की शुचिता बरकरार रखने में असफल रहे स्पीकर’

अपने गृहनगर बारामती में मीडिया से बात करते हुए शरद पवार (Sharad Pawar) ने कहा कि हमें ऐसे ही फैसले की उम्मीद थी। स्पीकर अपने पद की शुचिता को बरकरार रखने में असफल रहे। चुनाव आयोग (Election Commission) और स्पीकर का फैसला अन्यायपूर्ण है। जिन्होंने पार्टी का गठन किया, उन्हें ही बाहर कर दिया गया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह न्याय व्यवस्था के भी हिसाब से गलत फैसला था। पूरा देश जानता है कि पार्टी किसने बनाई। अशोक चव्हाण के भाजपा में जाने के सवाल पर शरद पवार (Sharad Pawar) ने कहा कि इन दिनों, कई केंद्रीय एजेंसियों का दबाव है जैसे एसीबी और ईडी (ED)। ये साफ दिख रहा है कि इनका इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ हो रहा है।

मराठा आरक्षण पर कही ये बात

मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) पर शरद पवार (Sharad Pawar) बोले कि ‘सरकार को मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) और जरांगे के मुद्दे पर मजबूत और सही स्टैंड लेना चाहिए।’ बता दें कि बीते साल जुलाई में एनसीपी (NCP)  दो धड़ों में टूट गई थी। अजित पवार (Ajit Pawar)  के नेतृत्व में एनसीपी (NCP)  के कई विधायक भाजपा-शिवसेना (शिंदे) सरकार के साथ चले गए थे और सरकार में शामिल हो गए। अजित पवार (Ajit Pawar) ने एनसीपी (NCP)  पर दावा किया था और बीते दिनों चुनाव आयोग (Election Commission) ने भी उनके पक्ष में फैसला सुनाया है।

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