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यूपी में इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के सीधे बचेंगे 1 लाख रुपये, ये है नई स्कीम

इस महंगाई के दौर में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड बढ़ गई है। ईवी ग्राहकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी आगे आ रही है। इस क्रम में यूपी की योगी सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की गति को और तेज करने के लिए अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 शुरू की है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। इस महंगाई के दौर में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड बढ़ गई है। ईवी ग्राहकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी आगे आ रही है। इस क्रम में यूपी की योगी सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की गति को और तेज करने के लिए अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 शुरू की है।

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योगी सरकार ने यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस नई पॉलिसी (इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022) को मंजूरी दे दी है। इसके तहत यूपी में इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले लोगों को 1 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा अन्य वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को भी छूट दी जाएगी।

सरकार ने इस नीति में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का प्रावधान भी किया है। इसके हिसाब से राज्य में 1 Gigawatt की न्यूनतम क्षमता वाला बैटरी मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाले को सरकार की ओर पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी. 1,500 करोड़ रुपये या उससे अधिक निवेश करने वाली पहली दो अल्ट्रा मेगा बैटरी परियोजनाओं को निवेश पर 30 प्रतिशत की दर से ये सब्सिडी मिलेगी।

जानें किन वाहनों पर मिलेगी छूट?

नई नीति के तहत यूपी में कोई व्यक्ति अगर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है, तो उसे भारी छूट मिलेगी। सरकार राज्य में खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फैक्ट्री प्राइस पर 15 फीसद की सब्सिडी देगी। सरकार राज्य में पहले खरीदे जाने वाले 2 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर 5,000 रुपये प्रति यूनिट की छूट देगी। 50,000 इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पर 12,000 और पहले इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले 25,000 लोगों को 1 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बस खरीदने वाले पहले 400 ग्राहकों को 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।

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रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज फ्री

नई नीति के मुताबिक राज्य में पहले के तीन साल में खरीदे जाने वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहन को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना होगा। अगर किसी ग्राहक का इलेक्ट्रिक वाहन यूपी में ही तैयार हुआ है, तो उसे ये छूट चौथे और पांचवे साल में भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगी।

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