HBE Ads
  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा फरार घोषित,फोन स्विच ऑफ, 6 मार्च को अदालत में पेश करने की पुलिस को मिली हिदायत

फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा फरार घोषित,फोन स्विच ऑफ, 6 मार्च को अदालत में पेश करने की पुलिस को मिली हिदायत

बॉलीवुड की मशहूर फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा (Jaya Prada) को कोर्ट ने फरार घोषित कर ही दिया है। बताते चलें कि लोकसभा चुनाव 2019  (Lok Sabha Election 2019) के दौरान भाजपा की प्रत्याशी रही जया प्रदा पर चुनाव के दौरान आचार संहिता के दो मामले रामपुर में दर्ज किए गए थे, जिनकी सुनवाई रामपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (MP-MLA Special Court ) मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रही है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

रामपुर । बॉलीवुड की मशहूर फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा (Jaya Prada) को कोर्ट ने फरार घोषित कर ही दिया है। बताते चलें कि लोकसभा चुनाव 2019  (Lok Sabha Election 2019) के दौरान भाजपा की प्रत्याशी रही जया प्रदा पर चुनाव के दौरान आचार संहिता के दो मामले रामपुर में दर्ज किए गए थे, जिनकी सुनवाई रामपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (MP-MLA Special Court ) मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रही है।

पढ़ें :- लोकतंत्र/संविधान/आरक्षण को कोई ख़तरा नहीं, ख़तरा इंडी गठबंधन के नेताओं के राजनीतिक भविष्य और अस्तित्व को है: केशव मौर्य

जानकारी के मुताबिक पिछली दर्जनों तारीखों पर जया प्रदा (Jaya Prada) हाजिर नहीं हुईं और बार-बार कोर्ट से उनको पेश करने के लिए समन जारी हुए। इसके बाद उनके खिलाफ वारंट और फिर गैर जमानती वारंट भी जारी हुए, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुईं। कोर्ट ने जया प्रदा के खिलाफ सात बार गैर जमाती वारंट जारी किए हैं। इसके बाद पुलिस अधीक्षक रामपुर (Superintendent of Police Rampur) को बार-बार लिखकर जया प्रदा (Jaya Prada) को पेश करने के आदेश दिए, लेकिन वह फिर भी पेश नहीं हुईं, अब कोर्ट ने मंगलवार को कड़ा रुख अपनाते हुए पूर्व सांसद व अभिनेत्री जया प्रदा (Film Actress Jaya Prada) को फरार घोषित कर दिया और उनके विरुद्ध 82 सीआरपीसी (CRPC) की कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक को एक डिप्टी एसपी की अगुवाई में टीम बनाकर 6 मार्च 2024 को अदालत में पेश करने की हिदायत की है।

जया प्रदा का फोन है स्विच ऑफ

इस पर वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट रामपुर (MP-MLA  Court Rampur) में जया प्रदा (Jaya Prada) के विरुद्ध चुनाव आचार संहिता उल्लंघन (Election Code of Conduct Violation) से संबंधित मामला चल रहा है। बार-बार समन जारी होने पर भी वह कोर्ट में पेश नहीं हुईं। गैर जमानती वारंट भी जारी किए गए। फिर भी वह पेश नहीं हुईं। थाने की जो रिपोर्ट आई थी, उसमे रंजी द्विवेदी प्रभारी निरीक्षक ने यह रिपोर्ट भजी थी कि अभियुक्त जया प्रदा अपने आपको बचा रही हैं, उनके मोबाइल स्विच ऑफ चल रहे हैं।

6 मार्च को पेश करने के आदेश जारी

पढ़ें :- INDIA की सरकार बनते ही ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे कोई भी ‘संविधान की शपथ’ का अपमान करने से पहले 10 बार सोचेगा: राहुल गांधी

अधिकारी ने बताया कि न्यायालय के द्वारा अभियुक्त जया प्रदा के विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी (82 CRPC)  की कार्रवाई करते हुए आदेश किया गया है और अग्रिम तिथि 06/03/2024 की नियत की गई है। न्यायालय की सीजीएम फर्स्ट एमपी एमएलए कोर्ट शोभित बंसल (CGM First MP MLA Court Shobhit Bansal) की कोर्ट के द्वारा पुलिस अधीक्षक रामपुर को आदेशित किया गया है। अपने इस आदेश में कहा गया है कि जया प्रदा (Jaya Prada)  नहाटा की पेशी के लिए क्षेत्र अधिकारी के अधीन एक टीम गठित की जाए।

क्या होती है धारा 82 की कार्यवाही?

यह पूछे जाने पर कि 82 सीआरपीसी (82 CRPC) की क्या कार्यवाही होती है? इस पर वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी ने बताया कि धारा 82 सीआरपीसी की कार्यवाही जब अभियोग्यता या अभियुक्त उपस्थित नहीं होते हैं तो हाजिरी सुनिश्चित कराई जाने के लिए न्यायालय के द्वारा उद्घोषणा की कार्यवाही की जाती है। इससे सीआरपीसी में धारा 82 की कार्रवाई कहते हैं। इसका मतलब है कि जया प्रदा फरार घोषित हो चुकी हैं।

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...