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GST काउंसिल की बैठक खत्म, ब्लैक फंगस की दवा टैक्स फ्री,जानें थर्मामीटर पर कितना लगेगा टैक्स

कोरोना काल  महामारी  राहत  से जुड़ी सामग्री पर मंत्री समूह की सिफारिशों को आज GST काउंसिल ने स्वीकार कर लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दी।

By अनूप कुमार 
Updated Date

नई  दिल्ली :  कोरोना काल  महामारी  राहत  से जुड़ी सामग्री पर मंत्री समूह की सिफारिशों को आज GST काउंसिल ने स्वीकार कर लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दी। वहीं कोरोना से जुड़ी कई अन्य चीजों पर कर की दर को कम कर दिया।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने रेमडेसिवीर पर टैक्स की दर को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत करने की सहमति दी है। वहीं टोसिलिमैब, अम्फोटेरिसिन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है। 44वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की जानकारी देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद में टीके पर पांच प्रतिशत की टैक्स दर को कायम रखने पर सहमति बनी है।

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जीएसटी काउंसिल ने 28 मई को हुई बैठक में कोविड और ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और सामान पर टैक्स की दरों पर विचार करने के लिए 8 मंत्रियों के समूह के गठन का फैसला किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मंत्री समूह की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए दरों में कटौती का फैसला किया गया है।

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