Varanasi Gyanvapi Mosque : वाराणसी की जिला कोर्ट (Varanasi District Court) ने बुधवार को हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) परिसर में पूजा-अर्चना की अनुमति दे दी थी। जिसके बाद गुरुवार को करीब 31 साल ज्ञानवापी परिसर में पूजा-अर्चना शुरू हो गयी है। हिंदु पक्ष को ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ करने का अधिकार मिला है।
Varanasi Gyanvapi : वाराणसी की जिला कोर्ट (Varanasi District Court) ने बुधवार को हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) परिसर में पूजा-अर्चना की अनुमति दे दी थी। जिसके बाद गुरुवार को करीब 31 साल ज्ञानवापी परिसर में पूजा-अर्चना शुरू हो गयी है। हिंदु पक्ष को ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ करने का अधिकार मिला है।
जिला कोर्ट (Varanasi District Court) से अनुमति मिलने के बाद गुरुवार 1 फरवरी) सुबह लोग पूजा करने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) परिसर में व्यास जी के तहखाने में तहखाने में पहुंचे हैं। वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को हिंदू पक्ष और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट (Shri Kashi Vishwanath Temple Trust) द्वारा नामित एक पुजारी के जरिए की जाने वाली पूजा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।
इससे पहले 17 जनवरी को कोर्ट ने डीएम (DM) को रिसीवर नियुक्त करते हुए उन्हें तहखाने को सुरक्षित रखने और इसमें कोई बदलाव न करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद 24 जनवरी को अपर जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने डीएम को तहखाने का रिसीवर बनाकर उसे अपनी कस्टडी में लेने के संबंध में कार्यवाही पूरी की।