HBE Ads
  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. आजम खान को हेट स्पीच में बरी करने के MP-MLA कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट ने स्टे किया, जानें पूरा मामला

आजम खान को हेट स्पीच में बरी करने के MP-MLA कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट ने स्टे किया, जानें पूरा मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हेट स्पीच के मामले में सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) को एमपीएमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) रामपुर द्वारा बरी करने के आदेश को स्टे कर दिया है। यह आदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए दिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हेट स्पीच के मामले में सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) को एमपीएमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) रामपुर द्वारा बरी करने के आदेश को स्टे कर दिया है। यह आदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। यह मुकदमा भाजपा विधायक आकाश सक्सेना (BJP MLA Akash Saxena) की शिकायत पर दर्ज किया गया था।

पढ़ें :- राहुल गांधी को झारखंड की MP-MLA कोर्ट ने किया तलब, जानिए क्या है पूरा मामला

 

रामपुर जिले (Rampur District) के थाना में दर्ज मुकदमे मे 27 अक्तूबर 2022 को पूर्व मंत्री आजम ख़ान को तीन वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस आदेश को आजम खान (Azam Khan) ने जिला न्यायालय एमपीएमएलओ कोर्ट में चुनौती दी थी। इस अपील में आदेश दिनांक 24 मई 2023 को आजम खान (Azam Khan)  को दोषमुक्त कर दिया गया था। इस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। जिसकी सुनवाई बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की अदालत में हुई।

न्यायालय ने अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव (Additional Advocate General PC Srivastava) व जेके उपाध्याय (AGA) की बहस को सुनकर अभियुक्तों के विरुद्ध नोटिस जारी किया। साथ ही दोनों निचली अदालतों का रिकॉर्ड भी तलब किया है। सुनवाई के लिए अगली तिथि 27 सितंबर निर्धारित की गई है।

पढ़ें :- Gonda News : हाईकोर्ट के आदेश पर बीजपी सांसद कीर्तिवर्द्धन सिंह के खिलाफ डकैती और अन्‍य संगीन आरोपों में मुकदमा दर्ज
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...