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Income Tax Return: आयकर रिटर्न भरने की तारीख बढ़ने से जानिए किसको मिलेगा फायदा?

आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। पहले 31 जुलाई 2025 तक आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 करने का निर्णय लिया गया है। मंगलवार को सीबीडीटी ने इसके बारे में जानकारी दी।

By शिव मौर्या 
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Income Tax Return: आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। पहले 31 जुलाई 2025 तक आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 करने का निर्णय लिया गया है। मंगलवार को सीबीडीटी ने इसके बारे में जानकारी दी।

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सीबीडीटी की तरफ से बताया गया है कि, यह विस्तार ITR फॉर्म, सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरतों और TDS क्रेडिट रिफ्लेक्शन में महत्वपूर्ण संशोधनों के कारण अधिक समय प्रदान करेगा। यह कदम सभी के लिए एक सहज और अधिक सटीक फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित करता है। औपचारिक अधिसूचना बाद में दी जाएगी।

Income Tax Department ने एक्स पर एक पोस्ट में इसकी घोषणा की। इसमें बताया गया है कि, कृपया करदाता ध्यान दें! सीबीडीटी ने आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने का फैसला किया है। इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। यह विस्तार आईटीआर फॉर्म, सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरतों और टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन में महत्वपूर्ण संशोधनों को देखते हुए किया गया है। इन संशोधनों के बाद आईटीआर दाखिल करने के दौरान एक सहज और अधिक सटीक फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित हो सकेगा। औपचारिक अधिसूचना बाद में दी जाएगी।

यह समय विस्तार उन व्यक्तियों, एचयूएफ और संस्थाओं पर लागू होता है जिन्हें अपने खातों का ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं है। वे अब 2024-25 (अप्रैल-मार्च) वित्त वर्ष में अर्जित आय के लिए अपना कर रिटर्न 15 सितंबर तक दाखिल कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि आईटीआर फॉर्म में बदलावों को शामिल करने और उपयोगिताओं को लागू करने के लिए आयकर प्रणाली तैयार करने के लिए समय सीमा में विस्तार आवश्यक था। इस वर्ष, निर्धारण वर्ष 26 के लिए आईटीआर फॉर्म अप्रैल के अंत और मई के प्रारम्भ में अधिसूचित किए गए, जबकि पिछले वर्ष तक इन्हें जनवरी/फरवरी में अधिसूचित करने की प्रथा थी।

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