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के कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई, बोलीं- यह सीबीआई की नहीं बीजेपी की हिरासत है

बीआरएस नेता के. कविता (BRS Leader K Kavita)  ने अपनी न्यायिक हिरासत (Judicial Custody)  बढ़ाए जाने पर कहा कि यह सीबीआई की हिरासत (CBI's Custody) नहीं है, यह बीजेपी की हिरासत (BJP's Custody) है। बीजेपी (BJP) बाहर जो बोल रही है, अंदर से सीबीआई (CBI) वही पूछ रही है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi Liquor Policy Case) में बीआरएस नेता के. कविता (BRS Leader K Kavita)  को उनकी सीबीआई रिमांड की खत्म होने पर सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court, Delhi) में पेश किया गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने आबकारी नीति मामले (Liquor Policy Case)से संबंधित सीबीआई (CBI) के मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के. कविता (BRS Leader K Kavita) की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। सीबीआई (CBI) ने कोर्ट से कविता की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 9 दिन की न्यायिक हिरासत को मंजूरी दी है।

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बीजेपी बाहर जो बोल रही है, अंदर  सीबीआई वही पूछ रही है : के. कविता

बीआरएस नेता के. कविता (BRS Leader K Kavita)  ने अपनी न्यायिक हिरासत (Judicial Custody)  बढ़ाए जाने पर कहा कि यह सीबीआई की हिरासत (CBI’s Custody) नहीं है, यह बीजेपी की हिरासत (BJP’s Custody) है। बीजेपी (BJP) बाहर जो बोल रही है, अंदर से सीबीआई (CBI) वही पूछ रही है। उन्होंने कहा कि बार-बार 2 साल के बारे में पूछ रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है।

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