1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. कंगना रनौत पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का केस, कोर्ट में रिवीजन याचिका स्वीकार

कंगना रनौत पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का केस, कोर्ट में रिवीजन याचिका स्वीकार

यूपी (UP) के आगरा जिले (Agra District) की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट (Special MP-MLA Court) ने भाजपा सांसद (BJP MP) और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के खिलाफ किसानों का अपमान करने के आरोप में दायर याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी (UP) के आगरा जिले (Agra District) की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट (Special MP-MLA Court) ने भाजपा सांसद (BJP MP) और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के खिलाफ किसानों का अपमान करने के आरोप में दायर याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने कहा कि अब यह मामला उसी निचली अदालत में सुना जाएगा, जिसने पहले इसे खारिज किया था। विशेष जज लोकेंद्र कुमार (Special Judge Lokendra Kumar) ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अब इस प्रकरण पर अगली सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

पढ़ें :- यूपी में सनसनीखेज वारदात, बहराइच जिले में परिवारिक विवाद में बेटे ने चार को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतारा मौत के घाट उतारा

इस मामले में कोर्ट ने अब तक कंगना रनौत (Kangana Ranaut)  को छह बार समन जारी किया, लेकिन वह किसी भी तारीख पर अदालत में पेश नहीं हुईं। याचिकाकर्ता ने इसे अदालत की अवमानना बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है।

राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग

कंगना के खिलाफ यह मुकदमा (Case) वकील रामाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को दायर किया था। उन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि कंगना ने 26 अगस्त 2024 को एक इंटरव्यू में किसानों के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए थे। उनके बयानों में यह कहा था कि ‘किसान आंदोलन (Farmers Protest) के दौरान बलात्कार और हत्याएं हुईं, अगर तीन बिलों की वापसी नहीं होती तो फिर प्लानिंग लंबी थी और बांग्लादेश जैसे हालात बन सकते थे। इस बयान के कारण लाखों किसानों की भावनाएं आहत हुईं, ऐसा वकील ने कहा।

अब होगी कानूनी सुनवाई

पढ़ें :- आक्रांताओं का महिमामंडन करना, देशद्रोही तत्वों के समर्थन में बयानबाजी करना किसी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं : सीएम योगी

जिला अदालत ने वकील की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि मामले की विस्तृत सुनवाई अब निचली अदालत (Court) में की जाएगी। अदालत ने इसे गंभीर आरोप माना है और संबंधित धाराओं के तहत जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश दिया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...