केरल (Kerala) की अदालत ने अलप्पुझा में दो साल पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक नेता की हत्या के मामले में प्रतिबंधित इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े 15 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। भाजपा (BJP) अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) मोर्चा के नेता मर्डर केस (Murder Case) में कोर्ट ने इन्हें एक हफ्ते पहले ही दोषी करार दिया था।
केरल। केरल (Kerala) की अदालत ने अलप्पुझा में दो साल पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक नेता की हत्या के मामले में प्रतिबंधित इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े 15 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। भाजपा (BJP) अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) मोर्चा के नेता मर्डर केस (Murder Case) में कोर्ट ने इन्हें एक हफ्ते पहले ही दोषी करार दिया था। मामले में मावेलिक्कारा की अतिरिक्त जिला सत्र अदालत (Additional District Sessions Court of Mavelikkara) ने अब सजा का एलान किया है।
सजा का एलान अतिरिक्त जिला जज वीजी. श्रीदेवी (Additional District Judge VG. Sridevi) की तरफ से किया गया। अभियोजन पक्ष ने मामले में दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी और कहा था कि सभी दोषी प्रशिक्षित हत्यारे हैं। जिस क्रूर तरह से इन लोगों ने पीड़ित को उसकी मां-पत्नी और बच्चों के सामने मारा, वह दुर्लभतम अपराध की श्रेणी में आता है।
जानें क्या था मामला?
आरोप था कि 19 दिसंबर 2021 में भाजपा ओबीसी मोर्चा (BJP OBC Morcha) के प्रदेश सचिव रंजीत श्रीनिवासन (State Secretary Ranjit Srinivasan) पर पीएफआई (PFI) और ‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ (SDPI) से जुड़े कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया था। इस दौरान उनके घर में उन्हें परिवार के सामने ही बुरी तरह पीटा गया और उनकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना से कुछ पहले ही 18 दिसंबर की रात को एक गिरोह ने एसडीपीआई नेता केएस. शान (SDPI leader KS. Shan)की हत्या कर दी थी। घटना के समय वह अलप्पुझा में अपने घर लौट रहे थे। माना जा रहा था कि कट्टरपंथी भीड़ इससे गुस्सा गई और बदले में रंजीत की हत्या कर दी।