HBE Ads
  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Kolkata Rape Murder Case : पूर्व प्राचार्य डॉ. संदीप घोष और अभिजीत मंडल को मिली जमानत, CBI 90 दिनों के बाद भी नहीं दायर कर पाई चार्जशीट

Kolkata Rape Murder Case : पूर्व प्राचार्य डॉ. संदीप घोष और अभिजीत मंडल को मिली जमानत, CBI 90 दिनों के बाद भी नहीं दायर कर पाई चार्जशीट

कोलकाता (Kolkata) के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (RG Kar Medical College and Hospital) में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में 90 दिनों के बाद भी सीबीआई चार्जशीट (CBI Chargesheet) दायर नहीं कर पाई।

By संतोष सिंह 
Updated Date

कोलकाता। कोलकाता (Kolkata) के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (RG Kar Medical College and Hospital) में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में 90 दिनों के बाद भी सीबीआई चार्जशीट (CBI Chargesheet) दायर नहीं कर पाई। उसके मद्देनजर इस मामले में गिरफ्तार आरजी कर मेडिकल कॉलेज (RG Kar Medical College) के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष (Former Principal Sandeep Ghosh) और टाला थाने के पूर्व आईसी अभिजीत मंडल को जमानत मिल गयी है। कोर्ट ने दोनों को 2000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।

पढ़ें :- सीओ जियाउल हक हत्याकांड में 10 आरोपियों को CBI कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, सभी पर लगा जुर्माना

जमानत मिलने के बाद भी कई शर्तें दी गई हैं। मालूम हो कि शर्त पूरी होने पर ही अभिजीत मंडल को जेल से रिहा किया जायेगा। लेकिन, मालूम हो कि संदीप घोष की जेल से रिहाई अब संभव नहीं है। क्योंकि उनके खिलाफ आरजी कर भ्रष्टाचार का मामला भी चल रहा है। उस मामले में संदीप घोष (Sandeep Ghosh)को जेल में रहना होगा। बता दें कि सीबीआई (CBI) ने संदीप घोष और अभिजीत मंडल पर लेडी डॉक्टर हत्या-बलात्कार मामले में सबूतों को गलत साबित करने का आरोप लगाया था। इसके अलावा मामले में प्रभाव डालने के आरोप भी कई बार सामने आए हैं।

आज की सुनवाई में देखा गया कि सीबीआई (CBI) दोनों आरोपियों को हिरासत में नहीं लेना चाहती थी। तभी जमानत की संभावना प्रबल हो गई थी। इस बीच, आरोपपत्र दाखिल करने की 90 दिन की समयसीमा भी बीत चुकी है। आखिरकार संदीप घोष और अभिजीत मंडल को इस मामले में जमानत मिल गई।

शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट (CBI Court) आरजी हत्या और रेप के मामले की सुनवाई कर रही थी। सीबीआई (CBI) ने कहा कि इस मामले में सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किए गए संदीप और अभिजीत के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने की समय सीमा खत्म हो गई है। वे आरोप पत्र नहीं दे रहे हैं। इसलिए कोर्ट से कानून के मुताबिक फैसला लेने को कहा।

मृत डॉक्टर के पिता ने जताई निराशा

पढ़ें :- Kolkata Rape Murder Case : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- तुरंत ड्यूटी पर लौटें डॉक्टर, कल शाम 5 बजे तक जॉइन नहीं किया तो राज्य सरकार करे कार्रवाई

दूसरी ओर, संदीप घोष और अभिजीत मंडल को जमानत मिलने की खबर पर मृत डॉक्टर के पिता ने निराशा जताई। उन्होंने कहा कि इस बात के सबूत मिले हैं कि वे जांच सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। हमें अब उच्च न्यायालय जाना होगा। बता दें कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज (RG Kar Medical College ) में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या कर दी गई थी। रेप और हत्या का मामला गरमा गया था। रेप और हत्या के मामले की जांच के बाद कोलकाता पुलिस (Kolkata Police) ने सिविक वॉलेंटियर्स संजय रॉय (Civic Volunteers Sanjay Roy) को अरेस्ट किया था। बाद में सीबीआई (CBI) ने मामले की जांच शुरू की तो बार-बार संदीप घोष और अभिजीत मंडल से पूछताछ की गई। पहले आरजी कर भ्रष्टाचार मामले में और फिर बाद में रेप मामले में दोनों को सीबीआई (CBI) ने अरेस्ट किया था।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...