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कुमार सानू तलाक के 24 साल बाद पहली बीवी पर किया केस, साथ ही 30 लाख मुआवजे की मांग, जानें पूरा मामला

बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर कुमार सानू एक बार फिर से सुर्खियों में छाए हुए हैं। कुमार सानू ने अपनी पहली पत्नी रीता भट्टाचार्य के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज करवाया है। सिंगर ने एक्स वाइफ द्वारा दिए गए बयान को मानहानि करार किया है और अपनी एक्स वाइफ रीता से 30 लाख रुपये का मुआवजे की मांग की है।  कोर्ट में 17 दिसंबर 2025 को इस केस की सुनवाई हुई।  आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला

By Aakansha Upadhyay 
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बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर कुमार सानू एक बार फिर से सुर्खियों में छाए हुए हैं। कुमार सानू ने अपनी पहली पत्नी रीता भट्टाचार्य के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज करवाया है। सिंगर ने एक्स वाइफ द्वारा दिए गए बयान को मानहानि करार किया है और अपनी एक्स वाइफ रीता से 30 लाख रुपये का मुआवजे की मांग की है।  कोर्ट में 17 दिसंबर 2025 को इस केस की सुनवाई हुई।  आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला

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रीता भट्टाचार्य का आरोप

सिंगर कुमार सानू की तरफ से दायर की गई याचिका के अनुसार, रीता भट्टाचार्य ने कई इंटरव्यू में बताया कि कुमार सानू ने उनकी प्रेग्नेंसी के दौरान उनके साथ काफी बुरा बर्ताव किया था. कई इंटरव्यू में रीता ने दावा किया कि कुमार सानू ने प्रेग्नेंसी के टाइम उन्हें किचन में बंद किया, भूखा रखा, और दूध और मेडिकल केयर नहीं दिया। इसके साथ ही कुमार सानु की पहली पत्नी ने आरोप लगया ही शादी में रहते हुए कई कुमार सानू के कई अफेयर थे। उन्होने ने कभी अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया।

30 लाख रुपये का मुआवजा

रीता भट्टाचार्य का ये इंटरव्यू सितंबर 2025 में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ।  इसके बाद सिंगर कुमार सानू ने इससे निपटने के लिए कानूनी कार्रवाई का सहारा लिया. कुमार सानू ने रीता भट्टाचार्य पर मानहानि का केस किया. इस याचिका में कहा गया कि सिंगर की एक्स वाइफ के इन बयानों से कुमार सानू की छवि को काफी नुकसान हुआ है. उन्हें मानसिक रूप से काफी पीड़ा हुई है. इसके सिंगर की तरफ से 30 लाख रुपये का मुआवजा भी मांगा गया है.

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कुमार सानू की वकील

कुमार सानू की वकील एडवोकेट सना रईस खान ने कहा, रीता भट्टाचार्य द्वारा दिया गया ये बयान 9 फरवरी 2001 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में हुई उनके तलाक सहमति की शर्तों का उल्लंघन है, जिसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि भविष्य में कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोप नहीं लगा सकता है. इसलिए 27 सितंबर को रीता भट्टाचार्य और मीडिया पोर्टलों के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी किया गया. 27 सितंबर को रीता भट्टाचार्य और मीडिया पोर्टलों को एक कानूनी नोटिस भेजा गया, जिसमें चेतावनी देते हुए इंटरव्यू हटाने को कहा गया है. अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा.

 

 

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