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‘ममता बनर्जी बंगाल में मुसलमानों को दे रहीं धोखा…’ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का वक्फ कानून पर बड़ा बयान

Waqf Law News: केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को 6 दिसंबर 2025 तक अविवादित वक्फ संपत्तियों की जानकारी अपलोड करने का निर्देश दिया है। इस बीच पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को करीब 82000 वक्फ संपत्तियों का विवरण निर्धारित समयसीमा तक केंद्रीय पोर्टल (umeedminority.gov.in) पर अपलोड करने को कहा है। जिसको लेकर कांग्रेस नेता कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता बनर्जी पर मुसलमानों को धोखा देने का आरोप लगाया है।

By Abhimanyu 
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Waqf Law News: केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को 6 दिसंबर 2025 तक अविवादित वक्फ संपत्तियों की जानकारी अपलोड करने का निर्देश दिया है। इस बीच पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को करीब 82000 वक्फ संपत्तियों का विवरण निर्धारित समयसीमा तक केंद्रीय पोर्टल (umeedminority.gov.in) पर अपलोड करने को कहा है। जिसको लेकर कांग्रेस नेता कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता बनर्जी पर मुसलमानों को धोखा देने का आरोप लगाया है।

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वक्फ एक्ट पर ममता सरकार के रुख पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीटीआई से कहा, “ममता बनर्जी जानबूझकर बंगाल में आम तौर पर माइनॉरिटी कम्युनिटी और खासकर मुसलमानों को धोखा दे रही हैं। इसका कारण यह है कि ममता बनर्जी सरकार ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट से वक्फ बिल को रद्द करने या सस्पेंड करने की अपील नहीं की। इतना ही नहीं, इस सरकार ने इस बिल के विरोध में विधानसभा में कभी कोई प्रस्ताव पास नहीं किया। वह वक्फ एक्ट को लागू करने में केंद्र सरकार के साथ एक्टिव रूप से सहयोग और मिलजुलकर काम कर रही हैं।”

1 लाख 51 हज़ार वक्फ प्रॉपर्टीज़ हो चुकी रजिस्टर : किरेन रिजिजू

केंद्र की डेडलाइन से एक दिन पहले माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को बताया कि अब तक 1 लाख 51 हज़ार वक्फ प्रॉपर्टीज़ UMEED पोर्टल पर रजिस्टर हो चुकी हैं। उन्होंने पीटीआई से कहा, “हमने वक्फ एक्ट लाने के बाद UMEED पोर्टल लॉन्च किया ताकि सभी वक्फ प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर करना ज़रूरी हो सके। आज आखिरी दिन है, और लाखों वक्फ प्रॉपर्टीज़ अभी भी रजिस्टर नहीं हुई हैं। अलग-अलग फील्ड के लीडर्स ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने समय बढ़ाने की रिक्वेस्ट की। अब तक 1 लाख 51 हज़ार वक्फ प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर हो चुकी हैं।”

रिजिजू ने आगे कहा, “कर्नाटक, पंजाब और जम्मू-कश्मीर ने अच्छा परफॉर्म किया है, जबकि कई बड़े राज्यों ने ऐसा नहीं किया है। कुछ ने पोर्टल स्लो होने या अधूरे डॉक्यूमेंट्स की रिपोर्ट दी है। मैं उन लोगों को भरोसा दिलाता हूं जिन्होंने कोशिश की लेकिन रजिस्टर नहीं कर पाए कि हम कोई रास्ता निकालेंगे और कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे। जो लोग अभी भी रजिस्टर नहीं कर सकते, उन्हें ट्रिब्यूनल जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन साफ ​​है – और समय नहीं बढ़ाया जाएगा। ट्रिब्यूनल छह महीने का समय बढ़ा सकता है।”

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