कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की ओर से मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी पर सूरज की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दोषी करार दिया है और दो साल की सजा सुनाई है। हालांकि, इस मामले में उन्हें जमानत मिल गयी है।
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की ओर से मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी पर सूरत की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दोषी करार दिया है और दो साल की सजा सुनाई है। हालांकि, इस मामले में उन्हें जमानत मिल गयी है। वहीं, कोर्ट की सजा का ऐलान होने के बाद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। बता दें कि, मोदी उपनाम पर टिप्पणी के मामले राहुल गांधी पर आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज था।
मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन।
– महात्मा गांधी
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 23, 2023
जानिए क्या है पूरा मामला?
लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कर्नाटक के कोलर में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी है? इसी को लेकर भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है।
मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित
कोर्ट के फैसला आने के बाद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन।