NEET UG 2022 : दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में गुरुवार को नीट यूजी परीक्षा टालने की मांग की याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव नरूला (Justice Sanjeev Narula) ने आदेश जारी करते हुए कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। इसलिए इसे खारिज किया जाता है।
NEET UG 2022 : दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में गुरुवार को नीट यूजी परीक्षा टालने की मांग की याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव नरूला (Justice Sanjeev Narula) ने आदेश जारी करते हुए कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। इसलिए इसे खारिज किया जाता है। कोर्ट ने छात्रों को शुभकामनाए देते हुए पढ़ने की नसीहत दी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया कि नीट यूजी परीक्षा (NEET UG Exam) 17 जुलाई को ही आयोजित की जाएगी। जस्टिस नरूला (Justice Narula)ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर याचिकाकर्ता छात्र नहीं होते तो अदालत उन पर जुर्माना लगाने से नहीं कतराती। इस याचिका में कोई दम नहीं था।
जस्टिस संजीव नरूला (Justice Sanjeev Narula) ने कहा कि मैं याचिकाकर्ता के खिलाफ आदेश पारित करने के लिए काफी इच्छुक था, लेकिन केवल इसलिए कि वे छात्र हैं, हम ऐसा नहीं जा रहे हैं। अगर ऐसी याचिकाएं दायर की जाती हैं तो अदालत जुर्माना लगाने से नहीं कतराएगी।
नीट यूजी परीक्षा (NEET UG Exam) के लिए विदेश के 14 शहरों और देश में करीब 3500 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अगर परीक्षा एक दिन भी टाली जाती है तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। छात्रों की मांग के विपरीत अन्य पक्षों ने परीक्षा टालने की मांग पर असहमति जाहिर की है। सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से कहा गया कि 18 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा देंगे। परीक्षा 497 शहरों में आयोजित होगी।
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा कि 18 लाख उम्मीदवार परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। अब तक 17 उम्मीदवार आत्महत्या कर चुके हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलने से तनाव बढ़ रहा है। इस पर हाईकोर्ट की पीठ ने पूछा कि आत्महत्या के कारण कुछ और भी हो सकते हैं। एनटीए परीक्षा कार्यक्रम अप्रैल में निर्धारित किया था। उसके बाद से आप अब तक क्या कर रहे थे?