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AAP विधायक अमानतुल्ला खान को मिली जमानत, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिए रिहाई के आदेश

दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board) में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ओखला से आम आदमी पार्टी (AAP ) विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट (Delhi's Rouse Avenue Court) ने गुरुवार को आप विधायक को रिहा करने का आदेश जारी किया है।

By santosh singh 
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नई दिल्ली। दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board) में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ओखला से आम आदमी पार्टी (AAP ) विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट (Delhi’s Rouse Avenue Court) ने गुरुवार को आप विधायक को रिहा करने का आदेश जारी किया है।

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राउज ऐवन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से फिलहाल इनकार कर दिया। कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के बॉन्ड पर रिहा करने का निर्देश दिया। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले में मरियम सिद्दीकी के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है।

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