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प्रयागराज में लव जिहाद और युवती की मौत के मामले में आया नया मोड़, आरोपितों पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

उत्तर प्रदेश के कौंधियारा में धर्म छिपाकर शादी करने और नवविवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। जिसमें पुलिस ने इस संदिग्ध परिस्थितियों में हुई नवविवाहिता के मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई की है।

By Sushil Sah 
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प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के कौंधियारा में धर्म छिपाकर शादी करने और नवविवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। जिसमें पुलिस ने इस संदिग्ध परिस्थितियों में हुई नवविवाहिता के मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई की है।

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खबरों के मुताबिक, मृतका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहम्मद साहिल समेत उसके परिवार के खिलाफ हत्या की धारा 302, जबरन धर्मांतरण और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी के साथ—साथ उसकी मां और बहन को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस सनसनीखेज मामला का पर्दाफाश तब हुआ जब मध्य प्रदेश के रीवा निवासी पीड़ित परिवार ने प्रयागराज पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

इंस्टाग्राम पर दोस्ती से लेकर मौत तक का सफर

प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी मोहम्मद साहिल ने इंस्टाग्राम पर खुद को प्रिंस वर्मा बताकर युवती से दोस्ती की थी। इसके बाद दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली।

धर्म परिवर्तन का दबाव और प्रताड़ना

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पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया है कि आरोपी और उसके घरवालों ने जबरन धर्म बदलने का दबाव बना रहे थे। वे ऐसा तब कर रहे थे जब युवती को सच्चाई का पता चल गया था। इसके बाद जब पीड़िता ने विरोध जताया तो उसके हाथ पर गुदे नाम को पेट्रोल डालकर जला दिया गया और बेरहमी से मारपीट की गई।

कब्रिस्तान में चोरी-छिपे दफनाया शव

चौकाने वाली बात यह है कि युवती की मौत मई महीने में ही हो गई थी। लेकिन आरोपियों ने युवती के मायके वालों को सूचना दिए बिना ही उसके शव को इकरा खान नाम से कब्रिस्तान में दफन कर दिया था।

जातिसूचक गालियां और धमकी

इसके अलावा मृतका के पिता का आरोप है कि आरोपियों ने उनके लिए फोन पर जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल किए और जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस बात के आधार पर ही इस मुकदमे में SC/ST एक्ट की धाराएं भी लागू की गई हैं।

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मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में निकाला गया शव

जून महीने में पीड़ित परिवार की शिकायत और जिलाधिकारी (District Magistrate) के आदेश पर पुलिस ने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कब्र खुदवाकर शव को बाहर निकाला। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है, हालांकि शव काफी पुराना होने के कारण मौत की सटीक वजह का पता नहीं चल पाया है। वहीं अस्पताल के रिकॉर्ड से जानकारी मिली है कि आरोपी ने युवती को इलाज के लिए मुस्लिम नाम से भर्ती कराया था। इसके बाद कौंधियारा थाना पुलिस ने तीरथ साकेत की तहरीर पर मोहम्मद साहिल, गुल्फाम, कुरैसा बानो, तमन्ना और सलमा समेत 7 से 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। हांलाकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तीन आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। फिलहाल बाकी फरार हुए सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन की जा रही है।

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