HBE Ads
  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. पाक के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने नेशनल असेंबली को किया भंग,आम चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त

पाक के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने नेशनल असेंबली को किया भंग,आम चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Prime Minister of Pakistan Shahbaz Sharif) की सलाह पर बुधवार को राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ( President Arif Alvi) ने संसद के निचले सदन ‘नेशनल असेंबली' (National Assembly) को उसके पांच साल के संवैधानिक कार्यकाल की समाप्ति से तीन दिन पहले भंग कर दिया। इसके साथ ही देश में आम चुनाव (General Elections) कराने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Prime Minister of Pakistan Shahbaz Sharif) की सलाह पर बुधवार को राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ( President Arif Alvi) ने संसद के निचले सदन ‘नेशनल असेंबली’ (National Assembly) को उसके पांच साल के संवैधानिक कार्यकाल की समाप्ति से तीन दिन पहले भंग कर दिया। इसके साथ ही देश में आम चुनाव (General Elections) कराने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

पढ़ें :- Lok Sabha Elections 2024: 4 जून को BJD सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है...ओडिशा में बोले पीएम मोदी

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार और दो दिन सत्ता में रह सकती थी और 11 अगस्त को संसद भंग करना चाहती थी, लेकिन उसका मानना है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान की पार्टी के पूर्व नेता राष्ट्रपति अल्वी निचले सदन को भंग करने के लिए तुरंत अधिसूचना जारी करने से इनकार कर सकते हैं।

‘जियो न्यूज’ की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री शहबाज ने बुधवार देर रात राष्ट्रपति अल्वी को नेशनल असेंबली (National Assembly)भंग करने के लिए एक पत्र भेजा, जिससे कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो सकेगी। संसद के निचले सदन का कार्यकाल समाप्त होने से तीन दिन पहले प्रधानमंत्री शहबाज की ओर से इसे भंग करने की सलाह राष्ट्रपति अल्वी को भेजी गई है।

राष्ट्रपति अल्वी या तो नेशनल असेंबली (National Assembly) को भंग करने के लिए तुरंत अधिसूचना जारी कर सकते हैं या इसमें 48 घंटे की देरी कर सकते हैं। नेशनल असेंबली समय से पहले भंग होने की सूरत में पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (Pakistan Election Commission) 90 दिनों के भीतर चुनाव कराएगा। यदि नेशनल असेंबली (National Assembly)  ने अपना संवैधानिक कार्यकाल पूरा कर लिया होता, तो चुनाव 60 दिनों के भीतर कराए जाते।

पढ़ें :- UP News: श्याम लाल पाल को समाजवादी पार्टी ने यूपी का प्रदेश अध्यक्ष किया नियुक्त
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...