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सुप्रीम कोर्ट से उमर अंसारी को मिली अग्रिम जमानत, यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का था आरोप

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे उमर अंसारी (Omar Ansari) को अग्रिम जमानत दे दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (Uttar Pradesh Assembly Elections 2022) के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन (Code of Conduct Violation) करने के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे उमर अंसारी (Umar Ansari ) को अग्रिम जमानत दे दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (Uttar Pradesh Assembly Elections 2022) के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन (Code of Conduct Violation) करने के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और पीके मिश्रा की पीठ ने उन्हें इस मामले में अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा था।

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 25 जनवरी को उमर अंसारी (Umar Ansari )   को इस मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने पिछले साल 19 दिसंबर को उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि मामले की तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अपराध बनता है।

बता दें कि अब्बास अंसारी (Abbas Ansari), उमर अंसारी (Umar Ansari )  और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ चार मार्च 2022 में एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप लगाया गया कि तीन मार्च को पहाड़पुर ग्राउंड में अब्बास अंसारी (Abbas Ansari), उमर अंसारी (Umar Ansari )   और आयोजक मंसूर अहमद अंसारी ने मऊ प्रशासन (Mau Administration) के साथ हिसाब-किताब तय करने का आह्वान किया था। इसे आचार संहिता का उल्लंघन (Code of Conduct Violation) माना गया है।

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