. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 साल की सज़ा सुनाई है।
इस हाई-प्रोफाइल मामले का फैसला रावलपिंडी की हाई-सिक्योरिटी अदियाला जेल (Adiala Jail) में करीब 80 सुनवाइयों के बाद सुनाया गया। विशेष अदालत के जज शाहरुख अर्जुमंद ने जेल परिसर में ही दोनों को दोषी करार दिया। सुरक्षा कारणों से कोर्ट की कार्यवाही जेल के अंदर कराई गई।
क्या है अदालत का पूरा फैसला
विशेष केंद्रीय जज शाहरुख अर्जुमंद ने रावलपिंडी की हाई-सिक्योरिटी अदियाला जेल में यह फैसला सुनाया। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को पाकिस्तान पीनल कोड की धारा 409 के तहत भी दोषी ठहराते हुए 7-7 साल की अतिरिक्त सज़ा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर कुल एक करोड़ रुपये (10-10 मिलियन रुपये) का जुर्माना (Fine) भी लगाया गया है। अदियाला जेल अधिकारियों के मुताबिक, फैसला सुनाए जाने के वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी कोर्टरूम में मौजूद थे। वहीं, फैसले से पहले इमरान खान के वकील सलमान सफदर को नोटिस भी जारी किया गया था।
क्या है तोशाखाना-2 मामला
यह मामला साल 2021 में सऊदी अरब सरकार से मिले सरकारी उपहारों से जुड़ा है। आरोप है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने इन महंगे तोहफों को नियमों के खिलाफ अपने पास रखा और बाद में कथित तौर पर धोखाधड़ी की। अदालत ने इसे राज्य के साथ विश्वासघात मानते हुए सख्त सज़ा सुनाई।