HBE Ads
  1. हिन्दी समाचार
  2. बिज़नेस
  3. पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई से मिली बड़ी राहत, अब 15 मार्च तक हो सकेगा लेनदेन

पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई से मिली बड़ी राहत, अब 15 मार्च तक हो सकेगा लेनदेन

पेटीएम पेमेंट बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बड़ी राहत दी है। जमा और क्रेडिट लेनदेन की समयसीमा को 15 मार्च तक आरबीआई ने बढ़ा दी है। इसके साथ ही, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों की दुविधा दूर करने के लिए एफएक्यू (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके जवाब) जारी कर दिया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। पेटीएम पेमेंट बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बड़ी राहत दी है। जमा और क्रेडिट लेनदेन की समयसीमा को 15 मार्च तक आरबीआई ने बढ़ा दी है। इसके साथ ही, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों की दुविधा दूर करने के लिए एफएक्यू (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके जवाब) जारी कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने इस एफएक्यू के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक से निकासी, रिफंड, सैलरी क्रेडिट, डीबीटी और बिजली बिल जमा करने से जुड़ी जानकारी दी है।

पढ़ें :- UP News : योगी कैबिनेट विस्तार की तैयारी! मंत्रिमंडल में इन चेहरों को मिल सकता है मौका

आरबीआई की तरफ से बताया गया है कि, यह निर्णय बैंक (पीपीबीएल) द्वारा ग्राहकों और नियामक प्राधिकरणों के बारे चिंता जताने के बाद लिया गया है। आरबीआई ने कहा है, 15 मार्च, 2024 (29 फरवरी, 2024 की पूर्व निर्धारित समय-सीमा से विस्तारित) के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में कोई और जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, किसी भी ब्याज, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप इन या रिफंड आदि को कभी भी जमा किया जा सकता है।“

 

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...