बिहार में पहले चरण के लिए वोटिंग समाप्त हो गयी है। पहले चरण में शाम पांच बजे तक 60 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ है। इस दौरान आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से एक अपील की गयी है। आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि, मतदान खत्म होने के बाद वो ईवीएम सील होने तक और उसके बाद ईवीएम के स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंचने तक निगरानी करें।
पटना। बिहार में पहले चरण के लिए वोटिंग समाप्त हो गयी है। पहले चरण में शाम पांच बजे तक 60 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ है। इस दौरान आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से एक अपील की गयी है। आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि, मतदान खत्म होने के बाद वो ईवीएम सील होने तक और उसके बाद ईवीएम के स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंचने तक निगरानी करें।
आरजेडी की तरफ से इसको लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया गया है। इसमें लिखा गया है कि, राष्ट्रीय जनता दल के सभी पोलिंग एजेंट, नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से अपील है कि मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम सील होने तक और उसके बाद जबतक ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक आप उसकी निगरानी करें। मतदान खत्म होने के बाद जिस गाड़ी पर ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम जाता है, आप लोग उस गाड़ी के पीछे पीछे जाकर स्ट्रॉन्ग रूम तक छोड़ कर आए। साथ ही पार्टी के पोलिंग एजेंट पीठासीन अधिकारी से फॉर्म 17 ग (भाग-1) अवश्य प्राप्त करे और उसे निर्वाचन अभिकर्ता को उपलब्ध कराएं।
राष्ट्रीय जनता दल के सभी पोलिंग एजेंट, नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से अपील है कि मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम सील होने तक और उसके बाद जबतक ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक आप उसकी निगरानी करें। मतदान खत्म होने के बाद जिस गाड़ी पर ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम जाता है, आप लोग उस…
— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) November 6, 2025
इसके साथ ही आगे लिखा, सत्ता पक्ष और प्रशासन द्वारा करवाई जा रही धांधली से बचने के लिए वोटिंग समाप्त होने के पहले सभी पोलिंग एजेंट ध्यान रखें कि मतदान के अंतिम समय लाइन में लगे कुल व्यक्ति जिसे पीठासीन द्वारा पर्ची दिया गया हो, उसका डिटेल लिखकर रख लेना है। वोटिंग के बाद पीठासीन से फॉर्म 17-C ज़रूर लेना है। फार्म 17-C के डिटेल्स को भी चेक कर लेना है। वोटिंग समाप्त होने के EVM अपने सामने ही सील करवाना है। वोटिंग समाप्त होने के बाद ईवीएम को वज्र गृह में रखे जाने तक EVM के साथ ही जाना है। फॉर्म 17-C का फोटो पार्टी कार्यालय तथा स्थानीय प्राधिकृत प्रतिनिधि को भेजकर हार्ड कॉपी स्थानीय प्रतिनिधि को देना है।