HBE Ads
  1. हिन्दी समाचार
  2. खेल
  3. Sagar Dhankhar Murder Case : ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत

Sagar Dhankhar Murder Case : ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मंगलवार को ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार (Olympic medalist wrestler Sushil Kumar) को सागर धनखड़ हत्याकांड (Sagar Dhankhar Murder Case) में जमानत दे दी।

By आराधना शर्मा 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मंगलवार को ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार (Olympic medalist wrestler Sushil Kumar) को सागर धनखड़ हत्याकांड (Sagar Dhankhar Murder Case) में जमानत दे दी। यह मामला 2021 में छत्रसाल स्टेडियम में हुए झगड़े से जुड़ा है, जिसमें पूर्व जूनियर नेशनल चैंपियन सागर धनखड़ (Former junior national champion Sagar Dhankhar) की मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने सुशील कुमार को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों के आधार पर राहत दी। मई 2021 में सुशील कुमार और अन्य लोगों पर आरोप लगा कि उन्होंने सागर धनखड़ (Sagar Dhankhar) और उसके दोस्तों पर हमला किया था। बताया जा रहा है कि यह विवाद एक प्रॉपर्टी मामले को लेकर हुआ था।

पढ़ें :- मोनालिसा को हीरोइन बनाने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा रेप के आरोप में गिरफ्तार, फिल्म इंडस्ट्री में मचा हड़कंप

पहलवान सुशील कुमार को जमानत

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, सागर धनखड़ (Sagar Dhankhar)  को किसी भारी वस्तु से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई गई थी, जिससे उन्हें मस्तिष्क संबंधी क्षति हुई और उनकी मौत हो गई थी। सुशील कुमार (Sushil Kumar) के वकील आरके मलिक ने कोर्ट में तर्क दिया कि वह तीन साल से अधिक समय से जेल में हैं और 200 गवाहों में से सिर्फ 31 की ही गवाही हुई है। ऐसे में मुकदमे के निपटारे में लंबा समय लग सकता है। इन सभी तथ्यों पर उच्च न्यायालय ने विचार किया और कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी।

सागर धनखड़ हत्या के मामले में जेल में बंद हैं सुशील

हालांकि अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया, लेकिन अदालत ने देरी के आधार पर सुशील कुमार (Sushil Kumar) को जमानत देने का फैसला सुनाया। दोनों वकीलों के बीच बहस करीब डेढ़-दो घंटे तक चली। बता दें, इससे पहले उन्हें पहले जुलाई 2023 में घुटने की सर्जरी के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी।

पढ़ें :- बारामूला संसदीय सीट से सांसद इंजीनियर रशीद बजट सेशन में ले सकेंगे हिस्सा, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी अनुमति

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...