Sambhal Jama Mosque : संभल की जामा मस्जिद (sambhal jama masjid) में रंगाई-पुताई के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में संभल की शाही जामा मस्जिद (Sambhal Jama Masjid) को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की गई, जिसमें मस्जिद कमेटी (Mosque Committee) ने रंगाई-पुताई कराने की अनुमति मांगी थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) की रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए फिलहाल मस्जिद की केवल सफाई की अनुमति दी है, लेकिन रंगाई-पुताई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से कहा कि वे मंगलवार तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। इस मामले पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई।हाईकोर्ट इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार 4 मार्च को अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट पेश की। ASI की रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद में पहले से ही पेंटिंग है, ऐसे में नए सिरे से पेंटिंग कराए जाने की कोई जरूरत नहीं है। ASI इस रिपोर्ट पर मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में आपत्ति जताई है।