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राजधानी लखनऊ में लागू हुई धारा 144, पढ़ें किन इलाकों में हैं क्या ‘पाबंदी’

राजधानी लखनऊ में आगामी दिनों में बड़े मंगल, बकरीद सहित विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन, राजनीतिक कार्यक्रम व प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है।

By प्रिन्सी साहू 
Updated Date

राजधानी लखनऊ (Lucknow) में आगामी दिनों में बड़े मंगल, बकरीद सहित विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन, राजनीतिक कार्यक्रम व प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है।  जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में 20 मई से लेकर 30 जून तक इसके लागू रहने की जानकारी दी गई है।

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इस अवधि में लखनऊ (Lucknow) में किसी तरह का प्रदर्शन और सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान अगर कोई व्यक्ति या संगठन ऐसा करते हुए पाया गया तो उसके विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी। लखनऊ संयुक्त पुलिस कमिश्नर ने रविवार शाम एक आदेश जारी कर निषेधाज्ञा को 30 जून तक लागू करने के निर्णय की जानकारी दी।

जेसीपी उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि 23 व 30 मई को बड़ा मंगल और 29 जून को बकरीद है। इसके साथ ही राजनीतिक दल और किसान संगठनों के प्रदर्शन भी प्रस्तावित हैं। इस बीच कई प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन भी होना है। लिहाजा 30 जून तक धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है।

इस दौरान प्रदर्शनकारी धरना प्रदर्शन ईको गार्डन पर कर सकेंगें। संयुक्त पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी पत्र में निषेधाज्ञा को सख्ती से लागू करने के आदेश हैं। इस निर्देश के बाद राजधानी लखनऊ (Lucknow) में विशेष स्थान जैसे कि विधानसभा, नॉवल्टी चौराहा, मेफेयर चौराहा, सिविल अस्पताल से अटल चौराहा, बर्लिंगटन चौराहे से कैंट पुल तक के इलाकों में घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी तथा ज्वलनशील पदार्थ जैसे सिलेंडर वगैरा को ले जाने पर पाबंदी रहेगी।

 

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