दिल्ली की अदालत ने जेएनयू (JNU) छात्र शरजील इमाम (Sharjeel Imam) के खिलाफ चल रहे 2019 के राजद्रोह मामले में गुरुवार को उसकी जमानत का फैसला स्थगित कर दिया है। अभियोजन पक्ष (Prosecutors) ने इस मामले में अपना लिखित जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
नई दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने जेएनयू (JNU) छात्र शरजील इमाम (Sharjeel Imam) के खिलाफ चल रहे 2019 के राजद्रोह मामले में गुरुवार को उसकी जमानत का फैसला स्थगित कर दिया है। अभियोजन पक्ष (Prosecutors) ने इस मामले में अपना लिखित जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने जेल की उस सेल का सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) मांगा है, जिसमें शरजील इमाम को रखा गया है। जेल सेवादार के ड्यूटी रजिस्टर को भी कोर्ट में पेश करने को कहा गया है। शरजील इमाम (Sharjeel Imam) ने आरोप लगाया था कि जेल में उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें आतंकवादी कहा गया था।