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शिल्पा शेट्टी और राज कुंदा को जमा करना होगा 60 करोड़ तब सुनी जाएगी विदेश यात्रा की याचिका: बांबे हाईकोर्ट

बाम्बे हाई कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्र को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि शेट्टी और कुंद्र को 60 करोड़ रुपए जमा करने होंगे, जिसके बाद विदेश जाने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। बता दे कि शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ 14 अगस्त को जुहू थाने में व्यवसायी दीपक कोठारी ने 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कराया है।

By Satish Singh 
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मुंबई। बाम्बे हाई कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्र को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि शेट्टी और कुंद्र को 60 करोड़ रुपए जमा करने होंगे, जिसके बाद विदेश जाने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। बता दे कि शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ 14 अगस्त को जुहू थाने में व्यवसायी दीपक कोठारी ने 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (Economic Offenses Wing) इस मामले की जांच कर रही है।

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व्यवसायी दीपक कोठारी (Deepak Kothari, businessman) ने दंपती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 2015 से 2023 के बीच, उन्होंने अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड (Best Deal TV Private Limited) में 60 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए प्रेरित किया था। व्यापारी का आरोप है कि दंपत्ति (couple) ने इस राशि का इस्तेमाल अपने निजी लाभ के लिए किया है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड (Chief Justice Chandrashekhar and Justice Gautam Ankhar) की पीठ ने बुधवार को कहा कि वह विदेश में छुट्टियां मनाने की अनुमति नहीं दे सकती, क्योंकि दोनों धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में आरोपी हैं। दंपती के वकील ने अदालत को बताया कि फुकेट (phuket) की केवल एक यात्रा ही घूमने फिरने के लिए है लेकिन बाकी सभी यात्राएं पेशेवर काम (professional work) के लिए हैं। वकील ने कहा कि दंपती ने जांच में सहयोग किया है और पूछताछ के लिए भी पेश हुए हैं। इसके बाद उच्च न्यायालय (high court) ने कहा कि उनके सहयोग के कारण ही उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। शेट्टी को जिन व्यावसायिक कार्यक्रमों में शामिल होना था, उनके लिए आमंत्रण पत्र या अन्य किसी प्रकार के संचार की प्रति भी पीठ ने मांगी। इसके बाद उच्च न्यायालय (high court) ने कहा कि वह 60 करोड़ रुपए की पूरी राशि जमा होने के बाद ही याचिका पर विचार करेगा। मामले में अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होनी है।

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